मुंबई : बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के वकील ने आज बम्बई उच्च न्यायालय में दलील दी कि अभिनेता की संलिप्तता वाले हिट एंड रन मामले के किसी भी चश्मदीद गवाह ने यह नहीं कहा है कि वह कार चला रहे थे. उच्च न्यायालय अभिनेता की ओर से दायर एक अपील पर सुनवायी कर रहा है जिसे सत्र अदालत ने गत मई महीने में गैर इरादतन हत्या के लिए पांच वर्ष की सजा सुनायी है.
28 सितम्बर, 2002 को कार मुम्बई के बांद्रा उपनगरीय क्षेत्र में एक बेकरी से टकरा गयी थी जिसे कथित तौर पर सलमान खान चला रहे थे. इस दुघटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे जो कि पटरी पर सो रहे थे. सलमान के वकील अमित देसाई ने आज दलील दी कि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है.
वकील ने कहा कि मामले के प्रमुख चश्मदीद गवाह गायक कमाल खान से निचली अदालत में जिरह नहीं की गई. अभियोजन ने उस चिकित्सक को खोजा और पेश किया जिसने मृतक की पोस्टमार्टम की थी लेकिन कमाल खान को नहीं खोजा.
देसाई ने कहा कि इसके अलावा किसी भी चश्मदीद गवाह ने यह नहीं कहा कि उसने सलमान खान को कार चलाते हुए देखा था. उन्होंने केवल यह बताया कि उन्होंने दुर्घटना के बाद उन्हें कार की किस ओर से बाहर निकलते देखा. न्यायमूर्ति ए आर जोशी कल भी दलीलें सुनेंगे.