सलमान खान के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामले में फैसला 25 फरवरी को

Updated at : 11 Feb 2015 1:54 AM (IST)
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सलमान खान के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामले में फैसला 25 फरवरी को

जोधपुर: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत एक मामले में फैसला 25 फरवरी को सुनाया जाएगा. यह मामला 16 साल पहले काले हिरण के शिकार की घटना से जुडा हुआ है. मामले में आज सुनवाई पूरी होने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाने के लिए 25 फरवरी की तारीख […]

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जोधपुर: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत एक मामले में फैसला 25 फरवरी को सुनाया जाएगा. यह मामला 16 साल पहले काले हिरण के शिकार की घटना से जुडा हुआ है.

मामले में आज सुनवाई पूरी होने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाने के लिए 25 फरवरी की तारीख निर्धारित कर दी. फैसला सुनाए जाने की तारीख के दौरान खान को अदालत में उपस्थित रहना होगा.जोधपुर में खान द्वारा दो काले हिरणों का कथित तौर पर शिकार किए जाने के 16 साल बाद शस्त्र अधिनियम के तहत उनके खिलाफ मामला आखिरकार फैसले के चरण में पहुंच गया है.
मामले में अंतिम दलील पांच फरवरी को पूरी हुई जिसके बाद मजिस्ट्रेट अनुपमा बिजलानी ने दोनों तरफ से रुलिंग पेश करने के लिए मामले को रखा, जो शनिवार, सोमवार और आज जारी रहा.सलमान खान के खिलाफ वन विभाग ने 15 अक्तूबर 1998 को शस्त्र अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया था जिसमें कहा गया था कि जोधपुर के निकट कंकणी गांव में एक और दो अक्तूबर 1998 की दरम्यानी रात को कथित तौर पर काले हिरणों के शिकार में जिन शस्त्रों का इस्तेमाल किया गया था उसका लाइसेंस समाप्त हो गया था और इसलिए अभिनेता शस्त्रों का अवैध तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे. शिकायत के आधार पर लूनी पुलिस ने शस्त्र अधिनियम के तहत खान के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था.
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