मुंबई : मॉडल से अदाकारा बनीं युक्ता मुखी और प्रिंस तुली के बीच परस्पर सहमति से तलाक के बाद बंबई उच्च न्यायालय ने अपने ससुराली रिश्तेदारों के खिलाफ पूर्व मिस वर्ल्ड की आपराधिक शिकायत खारिज कर दी. तुली के वकील फिल्जी फ्रेड्रिक ने बताया कि बांद्रा की पारिवारिक अदालत ने परस्पर सहमति से युक्ता और तुली को तलाक दे दिया.
तुली ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर अपने और अपने मां-बाप के खिलाफ युक्ता की ओर से दायर वह आपराधिक शिकायत खारिज करने का आग्रह किया था जिसमें घरेलू हिंसा अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत परेशान करने और क्रूरता का आरोप लगाया गया था. बहरहाल, दोनों के वकीलों ने उच्च न्यायालय को बताया कि युक्ता और तुली ने परस्पर सहमति से तलाक ले लिया है और वे आपराधिक शिकायत खारिज करवाना चाहते हैं.
दोनों के वकीलों ने अदालत को बताया कि युक्ता और तुली कुछ शर्तों पर सहमत हुए हैं. मुखी ने सहमति जताई कि वह अपने पति से कोई मुआवजा नहीं मांगेगी जबकि तुली ने सहमति जताई कि वह अपने बच्चे का संरक्षण नहीं मांगेगा. इसके बाद न्यायमूर्ति वीएम कनाडे और न्यायमूर्ति पीडी कोडे की खंडपीठ ने आपराधिक शिकायत निरस्त कर दी.