मोदी पर बनी बायोपिक का प्रदर्शन रोकने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 08 Apr 2019 1:59 PM
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक के प्रदर्शन पर रोक के लिए याचिका पर सोमवार को कोई आदेश देने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि इस फिल्म को अभी सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र मिलना बाकी है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव […]
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक के प्रदर्शन पर रोक के लिए याचिका पर सोमवार को कोई आदेश देने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि इस फिल्म को अभी सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र मिलना बाकी है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि इस मामले में मंगलवार को सुनवाई की जायेगी और संभवत: वह कोई न कोई आदेश भी पारित कर देगा, यदि याचिकाकर्ता यह रिकॉर्ड पर लायें कि फिल्म में ऐसा क्या है, जो बहुत आपत्तिजनक है.
पीठ ने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का यह अनुरोध ठुकरा दिया कि फिल्म की एक प्रति उन्हें उपलब्ध करायी जाये. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जब फिल्म की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, तो पीठ ने कहा, ‘हम किसी व्यक्ति को फिल्म की प्रति देने का निर्देश क्यों दें? हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा निर्देश हम क्यों दें?’
इससे पहले, मामले की सुनवाई शुरू होते ही प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इस फिल्म को अभी सेंसर बोर्ड का प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है. इस पर सिंघवी ने कहा कि फिल्म निर्माता संदीप सिंह ने बयान दिया था कि 11 अप्रैल को फिल्म प्रदर्शित की जायेगी. इस पर पीठ ने कहा कि हो सकता है कि सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र मिल जाने की उम्मीद में निर्माता ने इस बायोपिक को 11 अप्रैल को प्रदर्शित करने के बारे में बयान दिया हो. पीठ ने कहा कि इस समय फिल्म के प्रदर्शन को चुनौती देने की कोई वजह नजर नहीं आती है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










