कोर्ट से नहीं मिली रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर को राहत, अश्ललीलता फैलाने का है आरोप
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर को वर्ष 2015 में‘ एआईबी नॉकआउट’ नाम के कार्यक्रम के दौरान‘ अश्लील’ और‘ गाली- गलौच’ वाली भाषा का इस्तेमाल करने के कारण दर्ज प्राथमिकी में कोई भी अंतरिम राहत देने से आज इनकार कर दिया. दोनों अभिनेताओं के अलावा कुछ अन्य फिल्मी […]
विज्ञापन
मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर को वर्ष 2015 में‘ एआईबी नॉकआउट’ नाम के कार्यक्रम के दौरान‘ अश्लील’ और‘ गाली- गलौच’ वाली भाषा का इस्तेमाल करने के कारण दर्ज प्राथमिकी में कोई भी अंतरिम राहत देने से आज इनकार कर दिया. दोनों अभिनेताओं के अलावा कुछ अन्य फिल्मी कलाकारों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था.
न्यायमूर्ति आर एम सावंत और न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल की पीठ ने अभिनेताओं के वकील को निर्देश दिया कि वह मामले पर इससे संबंधित दो अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी के टाहिलरमानी की अदालत से इजाजत लें। इनमें से एक याचिका एआईबी के हास्य कलाकार रोहन जोशी ने दायर की है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है.
अन्य याचिका एक जनहित याचिका है जो शहर के कानून के एक शिक्षक ने दायर की है। इसमें शो के आयोजकों और भागीदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.
इसके अलावा उच्च न्यायालय से राज्य प्राधिकारों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वे यूट्यूब और अन्य समान वीडियो नेटवर्कों पर इस तरह के कार्यक्रमों पर निगरानी के लिए दिशानिर्देश जारी करें. इस बीच अभिनेताओं ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें अंतरिम राहत प्रदान करते हुए वह पुणे और मुंबई पुलिस को निर्देश दे कि वह उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करे. पीठ ने कहा कि तीनों अर्जियों को जोड़े जाने के बाद वह इस प्रार्थना पर विचार करेगी और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अदालत के पास आगे की सुनवाई के लिये मामले को भेज दिया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










