Narendra Modi: पीएम मोदी को चुनाव लड़ने से रोकने वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने पिटीशन को बताया गलत

Published by : ArbindKumar Mishra Updated At : 29 Apr 2024 4:13 PM

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Narendra Modi

Narendra Modi: दिल्ली हाईकोर्ट ने देवी देवताओं के नाम पर कथित रूप से वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ने से छह साल के लिए अयोग्य ठहराने का आग्रह करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

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Narendra Modi: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी. याचिका में प्रधानमंत्री मोदी पर देवी-देवताओं के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ यह कार्रवाई की मांग की गयी थी. याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है और अदालत ईसीआई को किसी भी शिकायत पर विशेष दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश नहीं दे सकती.

जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है. याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता आनंद एस जोंधले ने अपनी याचिका में अदालत से देवी-देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर कथित तौर पर वोट मांगने के लिए मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था. आनंद एस जोंधले का कहना है कि मोदी ने चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और यह भारतीय दंड संहिता तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अपराध है. देश में इस समय लोकसभा चुनाव हो रहे हैं.

लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस और राहुल गांधी

लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ताबड़तोड़ रैली और जनसभा कर रहे हैं. पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस और राहुल गांधी हैं. पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैली की थी. जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था. यूपी रैली में पीएम मोदी के निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी रही थी. पीएम मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) पर आरोप लगाया कि इन दलों के नेता इसलिये वोट मांग रहे हैं ताकि धर्म आधारित आरक्षण देने के लिये संविधान बदल सकें. प्रधानमंत्री ने कहा था इंडी गठबंधन (‘इंडिया’ गठबंधन) के नेता इसलिए वोट मांग रहे हैं ताकि धर्म आधारित आरक्षण देने के लिए संविधान बदल सकें और मैं 400 सीट इसलिए मांग रहा हूं ताकि प्रदेशों में धर्म के आधार पर आरक्षण देकर एससी-एसटी ओबीसी का आरक्षण लूटने का उन्होंने जो मंसूबा बना रखा है उसको हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा सकूं. आपका हक कोई छीन ना ले इसलिए मुझे 400 सीट की जरूरत है. उन्होंने यादव, कुशवाहा, मौर्य, गुर्जर, राजभर, तेली और पाल समाज समेत पिछड़े वर्गों का जिक्र करते हुए कहा, मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं आरक्षण का आपका अधिकार कभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को छीनने नहीं दूंगा. यह मोदी की गारंटी है.

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अरबिंद कुमार मिश्रा वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में एक अनुभवी पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. अप्रैल 2011 से संस्थान का हिस्सा रहे अरबिंद के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर और डेस्क एडिटर 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ एक पूरी शिफ्ट का नेतृत्व (Shift Lead) भी कर रहे हैं. विशेषज्ञता और अनुभव अरबिंद की लेखनी में खबरों की गहराई और स्पष्टता है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामले: वैश्विक राजनीति और देश की बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर. खेल पत्रकारिता: झारखंड में आयोजित 34वें नेशनल गेम्स से लेकर JSCA स्टेडियम में हुए कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव. झारखंड की संस्कृति: राज्य की कला, संस्कृति और जनजातीय समुदायों की समस्याओं और उनकी जीवनशैली पर विशेष स्टोरीज. पंचायतनामा: ग्रामीण विकास और जमीनी मुद्दों पर 'पंचायतनामा' के लिए विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग. करियर का सफर प्रभात खबर डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अरबिंद ने पत्रकारिता के हर आयाम को बखूबी जिया है. डिजिटल मीडिया की बारीकियों को समझने से पहले उन्होंने आकाशवाणी (All India Radio) और दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एंकरिंग के जरिए अपनी आवाज और व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है. शिक्षा और योग्यता UGC NET: अरबिंद मिश्रा ने यूजीसी नेट (UGC NET) उत्तीर्ण की है. मास्टर्स (MA): रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से एमए की डिग्री. ग्रेजुएशन: रांची यूनिवर्सिटी से ही मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में स्नातक.

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