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IAS या जज में कौन ताकतवर...अपने ही सवाल पर फंस गए Vikas Divyakirti, इस वजह से चर्चा में है मामला

Updated at : 11 Jul 2025 1:47 PM (IST)
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Vikas Divyakirti

Vikas Divyakirti

Vikas Divyakirti in Hindi: लाखों बच्चों को यूपीएससी कोचिंग देने वाले डाॅ विकास दिव्यकीर्ति इस समय चर्चा में हैं. मामला एक वायरल वीडियो का है जिसमें वह आईएएस और जज को लेकर कुछ बोलते हुए दिखे हैं. इस मामले में उन्हें कोर्ट ने हाजिर होने के कहा है. यहां आप विस्तार से जानें कि विकास दिव्यकीर्ति ने क्या कहा और क्या मामला है.

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Vikas Divyakirti in Hindi: हजारों बच्चों को यूपीएससी टाॅपर (UPSC Topper) बनाने वाले गुरुजी यानि डॉ विकास दिव्यकीर्ति इन दिनों चर्चा में हैं. उनका एक वीडियो वायरल हुआ तो मामला कोर्ट तक पहुंच गया. वीडियो में उन्होंने IAS vs Judge में कौन ज्यादा ताकतवर पर बात कही. वीडियो में न्यायपालिका (जुडिशियरी) पर कथित तौर पर टिप्पणी करने के मामले में 22 जुलाई को उन्हें राजस्थान के अजमेर में न्यायिक मजिस्ट्रेट नंबर-2 की अदालत में स्वयं उपस्थित होना होगा.

Vikas Divyakirti: क्या है पूरा मामला?

TOI और अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक, वीडियो में डॉ दिव्यकीर्ति ने कथित तौर पर जजों और न्यायिक पदों को लेकर ऐसा व्यंग्यात्मक भाषा इस्तेमाल की, जिससे न्याय व्यवस्था की गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची. इसी को लेकर वकील कमलेश मंडोलिया ने मानहानि (defamation) की शिकायत दर्ज की है. शिकायत में यह भी कहा गया है कि वीडियो में कॉलेजियम सिस्टम और जजों की नियुक्तियों पर भी सवाल उठाए गए हैं.

Vikas Divyakirti: कोर्ट ने क्या कहा?

न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन चंदेल की अदालत ने लगभग 40 पन्नों के आदेश में यह माना कि वीडियो में इस्तेमाल की गई भाषा न्यायपालिका की गरिमा, निष्पक्षता और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है. अदालत ने यह भी कहा कि जो शिक्षक या पब्लिक स्पीकर होते हैं को उन्हें पता होता है कि उनकी बातें रिकॉर्ड होती हैं और सार्वजनिक मंचों पर जाती हैं. ऐसे में वे अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते.

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शिकायतकर्ता ने क्या कहा? (Vikas Divyakirti)

शिकायतकर्ता के वकील अशोक सिंह रावत ने कहा कि दिव्यकीर्ति ने वीडियो में कहा कि IAS जजों से ज्यादा पावरफुल होते हैं, जो उनके मुताबिक पूरी न्याय व्यवस्था का अपमान है. इस बयान से न्यायिक समुदाय में नाराजगी देखी गई. इसके बाद अदालत ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डॉ दिव्यकीर्ति को 22 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है.

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