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सड़क किनारे गोलगप्पा, चाउमीन, चाट-पकौड़ी बेचने पर रोक, रात नौ बजे के बाद आवागमन पर भी प्रतिबंध

Updated at : 11 Jul 2020 9:56 AM (IST)
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सड़क किनारे गोलगप्पा, चाउमीन, चाट-पकौड़ी बेचने पर रोक, रात नौ बजे के बाद आवागमन पर भी प्रतिबंध

धनबाद : धनबाद जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने एवं लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने गोलगप्पा, चाउमीन, चाट-पकौड़ी समेत अन्य खाद्य सामानों की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का निर्णय लिया है. इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी राज महेश्वरम ने शुक्रवार को बताया कि उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार अमित कुमार ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख कर तथा कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से स्ट्रीट वेंडरों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है.

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धनबाद : धनबाद जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने एवं लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने गोलगप्पा, चाउमीन, चाट-पकौड़ी समेत अन्य खाद्य सामानों की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का निर्णय लिया है. इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी राज महेश्वरम ने शुक्रवार को बताया कि उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार अमित कुमार ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख कर तथा कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से स्ट्रीट वेंडरों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है.

स्ट्रीट वेंडरों द्वारा कोविड-19 के फैलाव की रोकथाम को लेकर जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है. इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोग स्ट्रीट वेंडरों के पास पहुंच रहे हैं और शारीरिक दूरी का उल्लंघन कर रहे हैं. इससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा निरंतर बढ़ता जा रहा है. किसी भी परिस्थिति में लोगों को बैठा कर खिलाने पर संबंधित होटल व रेस्तरां संचालक पर आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा लॉकडाउन उल्लंघन कानून के तहत कार्रवाई की जायेगी.

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उपायुक्त ने आवश्यक गतिविधियों को छोड़ कर सभी लोगों के लिए रात के नौ बजे से सुबह के पांच बजे तक आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल व यातायात के दौरान मास्क पहनना या चेहरे को ढंकना अनिवार्य है. सभी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों पर आपस में कम से कम छह फीट की दूरी बनाये रखने को कहा गया है.

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शादी विवाह समारोह में 50 व्यक्ति से अधिक लोग सम्मिलित नहीं होंगे. शवयात्रा या अंत्येष्टि में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे. ऐसे आयोजनों में सामाजिक दूरी का पालन व मास्क पहनना तथा चेहरे का ढंका होना अनिवार्य होगा. इस आशय का निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिया गया है. आवश्यक एवं चिकित्सा गतिविधियों को छोड़ कर 65 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहने को कहा गया है.

Posted By : Guru Swarup Mishra

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