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Excise Policy Case: जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

Delhi Excise Policy Case: आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

Delhi Excise Policy Case: आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सिसोदिया के साथ-साथ कोर्ट ने आम नेता विजय नायर, व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली और बिनॉय बाबू की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि वह फिलहाल जमानत के हकदार नहीं हैं.

CBI वाले मामले में भी नहीं मिली थी जमानत
ED के साथ-साथ मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया है. सीबीआई की गिरफ्तारी के विरोध में सिसोदिया ने कोर्ट से जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में 30 मई को भी उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. बता दें, सिसोदिया को घोटाले में कथित भूमिका के लिए सबसे पहले 26 फरवरी को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था और वह तब से हिरासत में हैं.

सिसोदिया ने इस आधार पर मांगी है जमानत
प्रवर्तन निदेशालय (ED,ईडी) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये सभी सह-आरोपी हैं. दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस ले लिया गया. बीते दिनों पत्नी की बीमारी को देखते हुए कोर्ट की ओर से सिसोदिया को कुछ घंटों की जमानत मिली थी. गौरतलब है कि मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित अपनी पत्नी के बिगड़ते स्वास्थ्य सहित विभिन्न आधारों पर सिसोदिया ने जमानत मांगी है.

Pritish Sahay
Pritish Sahay
12 वर्षों से टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सेवाएं दे रहा हूं. रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पढ़ाई की है. राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ विज्ञान और ब्रह्मांड विषयों पर रुचि है. बीते छह वर्षों से प्रभात खबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा रहा है.

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