एमएस धोनी द्वारा दायर अवमानना मामले में मद्रास HC ने आईपीएस अधिकारी को सुनाई सजा, जानें असली वजह

Author Agency
Updated:
विज्ञापन
एमएस धोनी द्वारा दायर अवमानना मामले में मद्रास HC ने आईपीएस अधिकारी को सुनाई सजा, जानें असली वजह

मद्रास HC ने आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना के एक मामले में शुक्रवार को 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई.

विज्ञापन

मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी जी संपत कुमार को पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना के एक मामले में शुक्रवार को 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई.

हालांकि, न्यायमूर्ति एस एस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया ताकि संपत कुमार को सजा के खिलाफ अपील दायर करने का मौका मिल सके.

धोनी ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के खिलाफ कथित रूप से अवमानना वाले बयान देने के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज कराया था.

धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सट्टेबाजी में अपना नाम लिए जाने को लेकर 2014 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था और 100 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की थी। इस मुकदमे पर दायर संपत कुमार के जवाबी हलफनामे में न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए उन्हें दंडित करने की मांग की गई थी.MS DHONI

Also Read: MS Dhoni पर आरोप लगाना इस IPS को पड़ा महंगा, अब जेल में काटेंगे 15 दिन
Also Read: MS Dhoni की जर्सी नंबर 7 रिटायर, BCCI का फैसला किसी ख‍िलाड़ी को नहीं किया जाएगा अलॉट, जानें क्या है वजह

विज्ञापन
Agency

लेखक के बारे में

By Agency

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola