हरियाणा सरकार का युवाओं के लिए तोहफा, प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी हरियाणवी युवाओं की भर्ती को किया अनिवार्य
Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 06 Jul 2020 7:53 PM
हरियाणा (Haryana) में अब स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी. उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर कहा कि हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों (Private Jobs) में 75 फीसदी हरियाणवी युवाओं की भर्ती को अनिवार्य किया जाएगा. आगामी बैठक से अध्यादेश को मंजूरी मिलते ही निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण (75% Reservation) लागू हो जाएगा.
हरियाणा (Haryana) में अब स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी. उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर कहा कि हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों (Private Jobs) में 75 फीसदी हरियाणवी युवाओं की भर्ती को अनिवार्य किया जाएगा. आगामी बैठक से अध्यादेश को मंजूरी मिलते ही निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण (75% Reservation) लागू हो जाएगा.
चौटाला ने अखबार कि कटिंग के साथ ट्वीट किया, ”आज युवाओं के लिए एतिहासिक दिन है !! हमारी सरकार ने हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणवी युवाओं की भर्ती को अनिवार्य करने के अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है.”
आज युवाओं के लिए एतिहासिक दिन है !! हमारी सरकार ने हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणवी युवाओं की भर्ती को अनिवार्य करने के अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है.#RojgarMeraAdhikar pic.twitter.com/ACjwb6dPO7
— Dushyant Chautala (@Dchautala) July 6, 2020
अखबार में कहा गया है कि अगली कैबिनेट की बैठक अध्यादेश को मंजूरी मिल जाएगी. चौटाला ने कहा कि हरियाणा की बीजेपी-जेजेपी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है.
कोरोना महामारी के चलते हरियाणा से करीब साढ़े चार लाख लोग अपने राज्यों में लौटे हैं। उनके वापस आने का सिलसिला हालांकि चला हुआ है, लेकिन बहुत तेज नहीं है. लिहाजा हरियाणा की इंडस्ट्री में कुशल और अकुशल कर्मचारियों की मांग बढ़ गई, जिसका फायदा प्रदेश के युवाओं को मिलने वाला है.
युवाओं को 75 फीसदी रोजगार के 10 खास पहलू
1. आरक्षण की सुविधा 50 हजार से कम तनख्वाह वाले पदों पर लागू होगी.
2. हरियाणा के मूल निवासी को योजना का लाभ मिलेगा.
3. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उपनिदेशक स्तर के अधिकारी मानीटरिंग करेंगे.
4. ईंट-भट्ठों पर यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां उड़ीसा व झारखंड के श्रमिक काम करते है. इस तरह श्रमिक हरियाणा में नहीं उपलब्ध हैं.
5. निर्माण क्षेत्र के कार्यों में पश्चिमी बंगाल के कामगारों को प्राथमिकता रहेगी. इसमें उन्हेंं महारथ हासिल है.
6. हरियाणा की आइटीआइ से निकले युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी.
7. हरियाणा में फिलहाल करीब 60 हजार रजिस्टडर्ड प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जिनका पंजीकरण हो रहा है.
8. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से भी कुशल कर्मचारियों के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी.
9. हरियाणा के लोगों को रोजगार मिलने में प्राथमिकता से इंडस्ट्री और यहां के युवाओं का खर्चा कम होगा.
10. बरौदा उपचुनाव में भाजपा-जजपा गठबंधन का यह दांव काफी काम आएगा.
नौकरी पाने के लिए जरूरी होगा हरियाणा का मूल निवास प्रमाण पत्र
उपमुख्यमंत्री चौटाला ने कहा कि निजी क्षेत्र में यह कानून 50,000 से कम वेतन वाली रिक्तियों पर ही लागू होगा. प्रदेश के युवाओं को नौकरी हासिल करने के लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र दिखाना होगा.
इस कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी श्रम विभाग की होगी। कानून के दायरे में आने वाली प्रत्येक फर्म, फैक्ट्री अथवा आउट सोर्सिंग कंपनी को अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों का विस्तार पूर्वक डाटा सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत करवाना अनिवार्य होगा.
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