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डाक विभाग की इस स्कीम को लेकर आप हर महीने कर सकते हैं मोटी की कमाई, जानिए कैसे करें आवेदन

Post Office Franchise : कोरोना काल में लॉकडाउन के प्रभाव से अगर किसी की नौकरी छूटने या किसी के वेतन में कटौती होने से घर का बजट गड़बड़ा गया है, तो वैसे लोगों के लिए एक बेहतरीन उपाय है. वह यह कि कोरोना महामारी के असर से प्रभावित लोग डाक विभाग की फ्रेंचाइजी लेकर अपनी आदमनी बढ़ा सकते हैं या फिर अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकते हैं. डाक विभाग के एक अधिसूचना के अनुसार, भारत का कोई भी नागरिक डाक विभाग की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन कर सकता है और उसका आउटलेट अपने राज्य या फिर शहर में खोल सकता है. हालांकि, चयन प्रक्रिया के तहत चुने गए आवेदनकर्ता को ही डाक विभाग की फ्रेंचाइजी दी जाएगी और ये चयन फ्रेंचाइजी देने से जुड़े हुए नियमों और योग्यता के आधार पर किया जाएगा.

Post Office Franchise : कोरोना काल में लॉकडाउन के प्रभाव से अगर किसी की नौकरी छूटने या किसी के वेतन में कटौती होने से घर का बजट गड़बड़ा गया है, तो वैसे लोगों के लिए एक बेहतरीन उपाय है. वह यह कि कोरोना महामारी के असर से प्रभावित लोग डाक विभाग की फ्रेंचाइजी लेकर अपनी आदमनी बढ़ा सकते हैं या फिर अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकते हैं.

डाक विभाग के एक अधिसूचना के अनुसार, भारत का कोई भी नागरिक डाक विभाग की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन कर सकता है और उसका आउटलेट अपने राज्य या फिर शहर में खोल सकता है. हालांकि, चयन प्रक्रिया के तहत चुने गए आवेदनकर्ता को ही डाक विभाग की फ्रेंचाइजी दी जाएगी और ये चयन फ्रेंचाइजी देने से जुड़े हुए नियमों और योग्यता के आधार पर किया जाएगा.

फ्रेंचाइजी के प्रकार

डाक विभाग द्वारा हर शहर में डाक सेवाएं स्थापित करने के मकसद से दो प्रकार की फ्रेंचाइजी दी जाती है, जिनमें से एक फ्रेंचाइजी काउंटर सर्विस से जुड़ी होती है और दूसरी पोस्टल एजेंसी से. इन दोनों प्रकार की फ्रेंचाइजी को लेने के लिए डाक विभाग द्वारा अलग-अलग नियम और योग्यताएं निर्धारित की गयी हैं.

डाक विभाग फ्रेंचाइजी आउटलेट

काउंटर सर्विस से जुडी फ्रेंचाइजी केवल उन्हीं जगहों के लिए दी जाती है, जिन जगहों पर भारतीय डाक विभाग द्वारा डाकघर खोले नहीं जा सकते हैं. दरअसल, भारत में ऐसे कई शहर और इलाके हैं, जहां पर डाकघर नहीं हैं और इन्हीं इलाकों में फ्रेंचाइजी के जरिए डाकघर की आउटलेट खोलने का योजना भारतीय डाक विभाग द्वारा बनाया गया है, ताकि इन इलाकों में डाक विभाग की काउंटर सर्विस खोलने से यहां के लोगों को भी डाकघर की सुविधा मिल सके.

आउटलेट फ्रेंचाइजी की विशेषताएं

  • डाक विभाग के तहत दी जाने वाली फ्रेंचाइजी में केवल काउंटर सेवाएं ही उपलब्ध करवाई जाती है, जबकि वितरण और संचरण की जिम्मेदारी डाक विभाग के माध्यम से जारी रहेगी.

  • इस फ्रेंचाइजी का मॉडल केवल शहर के तेजी से विकासशील क्षेत्रों में जैसे कि महानगरों और उनके आसपास के कस्बों में लागू किया जाएगा.

  • जिन लोगों द्वारा फ्रेंचाइजी खोली जाएगी, उनकी फ्रेंचाइजी के कार्य का रिव्यू साल में दो बार डाक विभाग द्वारा लिया जाएगा. इसमें से पहला रिव्यू फ्रेंचाइजी खुलने के 6 महीने के बाद होगा और दूसरा रिव्यू अगले छह महीने पूरे होने के बाद लिया जाएगा. फाइनल रिव्यू में अगर फ्रेंचाइजी का कार्य सही पाया जाएगा, तो उस फ्रेंचाइजी की अवधि को बढ़ा दिया जाएगा.

  • आउटलेट फ्रेंचाइजी के तहत आपकी कमाई कमीशन आधारित होगी. यानी जो सामान आप बेचेंगे उस सामान को बेचने पर निर्धारित की गयी कमीशन आपको दी जाएगी और ये कमीशन आपकी इनकम होगी.

किन-किन सामानों की कर सकते हैं बिक्री

  • स्टाम्प और स्टेशनरी का सामान

  • ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट

  • पंजीकृत आर्टिकल

  • स्पीड पोस्ट आर्टिकल

  • बिल, टैक्स कलेक्शन का काम

  • पेमेंट सर्विसेज बिजनेस

  • पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस

फ्रेंचाइजी लेने में कितना आएगा खर्च?

इस फ्रेंचाइजी के लिए आपको 1 से 2 लाख खर्च करना पड़ सकता है. साथ ही, पोस्ट विभाग द्वारा जिन लोगों का चयन फ्रेंचाइजी देने के लिए किया जाएगा, उनको सिक्योरिटी डिपॉजिटी भी जमा करवाना होगा. नियमों के मुताबिक, डाक विभाग ने न्यूनतम सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि पांच हजार रुपये निर्धारित की है.

कौन कर सकता है आवेदन?

  • डाक विभाग के नियमों के अनुसार, इस फ्रेंचाइजी लेने के लिए इच्छुक व्यक्तियों की न्यूनतम आयु 18 साल तय की गयी है, जबकि अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है.

  • जिन व्यक्तियों ने कम से कम आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई कर रखी है, केवल वे ही फ्रेंचाइजी लेने के लिए योग्य हैं.

  • कोई भी व्यक्ति इस तरह की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन करने के लिए योग्य हैं. यानी अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का व्यवसाय करता है, तो भी वे फ्रेंचाइजी लेने के लिए योग्य हैं. हालांकि, ये फ्रेंचाइजी शहरी, ग्रामीण और नए आगामी शहरी टाउनशिप में दी जाएगी.

  • अगर कोई संगठन जैसे कि कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, विश्वविद्यालय, प्रोफेशनल कॉलेज भी डाक घर की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

  • यदि आपके परिवार का कोई सदस्य आपके इलाके के डाक विभाग की डिवीजन में अगर कार्य करता है, तो आप उस क्षेत्र की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे.

  • अगर कोई व्यक्तिगत इस फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन करता है, तो उस व्यक्ति के साथ फ्रेंचाइजी लेने से जुड़ा हुआ समझौता किया जाएगा. वहीं अगर किसी संगठन द्वारा फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन किया जाता है, तो उस संगठन के प्रमुख के साथ ये समझौता किया जाएगा.

आवेदन कैसे करें?

डाक विभाग की फ्रेंचाइजी लेने के लिए ऑफलाइन मोड के जरिए आपको अप्लाई करना होगा और एक फॉर्म भरना होगा और उस फॉर्म को जमा करवाना होगा.

कहां से मिलेगा फॉर्म?

डाक विभाग की फ्रेंचाइजी लेने से जुड़ा हुआ फॉर्म आपको डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.indiapost.gov.in/VAS/DOP_PDFFiles/Franchise.pdf से जाकर डाउनलोड करना होगा या फिर आप विभाग के क्षेत्रीय डाक घर से जाकर भी फ्रेंचाइजी से जुड़ा हुआ फॉर्म ले सकते हैं.

फॉर्म भरने की क्या है प्रक्रिया?

  • जो भी व्यक्ति डाक विभाग की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें इस अधिकारिक लिंक पर जाना होगा और इस लिंक पर दिए गए ‘आवेदन सह फ्रैंचाइजी आउटलेट समझौता फॉर्म’ को डाउनलोड करना होगा और उसे भरना होगा.

  • इस फॉर्म में आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम, राष्ट्रीयता, जिस स्थान पर वे फ्रेंचाइजी का कार्य करना चाहते हैं, उसके घर का पता जैसी जानकारी भरनी होगी.

  • सभी जानकारियां भरने के बाद आपको ये फॉर्म उस एरिया के क्षेत्रीय डाक घर के डाक विभाग के अधीक्षक के पास जमा करवाना होगा, जिस एरिया में आप अपनी फ्रेंचाइजी खोलना चाहते है.

किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत?

डाक घर की फ्रेंचाइजी लेने से जुड़ा फॉर्म भरते समय आपको जन्म तिथि का प्रमाण, पैन कार्ड, घर के पते से जुड़े हुए दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी. इसलिए आप फॉर्म भरने से पहले इन सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी निकलवा लें, क्योंकि ये दस्तावेज आपको फॉर्म के साथ लगाने होंगे.

किस तरह से होगा चयन?

  • जिस एरिया में आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, उस एरिया के संबंधित डिविजनल हेड को एएसपी / एसडीआई द्वारा एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर डिविजनल हेड उस व्यक्ति का चयन करेंगे, जो व्यक्ति फ्रेंचाइजी लेने के लिए योग्य होगा.

  • डाक विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, एएसपी/एसडीआई द्वारा पोस्ट ऑफिस के डिविजनल हेड को ये रिपोर्ट, एप्लीकेशन में भरी गई जानकारी के आधार पर दी जाएगी. यानी जिन भी लोगों ने आवेदन के फॉर्म में जो अपनी जानकारी भरी होगी उसके आधार पर एएसपी/एसडीआई द्वारा रिपोर्ट बनायी जाएगी.

  • फ्रेंचाइजी लेने के लिए दिए गए आवेदन के 14 दिनों के अंदर ही उस आवेदन की रिपोर्ट एएसपी/एसडीआई को डिविजनल हेड को सौंपनी होगी.

  • जिस व्यक्ति का चयन डिविजनल हेड द्वारा किया जाएगा, उस व्यक्ति को ‘मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट’ पर साइन करना होगा. ‘मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट’ में उस व्यक्ति के अलावा दो गवाहों द्वारा भी साइन किए जाएंगे. इसलिए आप ‘मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट’ पर साइन करने से पहले उसे अच्छे से पढ़ लें.

  • समझौते पर साइन करने के बाद आपको प्रेंचाइजी मिल जाएगी. हालांकि, फ्रेंचाइजी शुरू करने से पहले उस व्यक्ति को डाक विभाग में किस तरह से कार्य किया जाता है उससे जुड़ी ट्रेनिंग भी दी जाएगी.

  • जो लोग फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन करेंगे उनमें से उन लोगों को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो कि डाक पेंशनभोगी होंगे.

  • आवेदन करने वाले व्यक्तियों में से जिनको कंप्यूटर का अच्छा खासा ज्ञान होगा और जो कंप्यूटर सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम होंगे उनको भी फ्रेंचाइजी देने के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी.

  • डाक विभाग की फ्रेंचाइजी लेने के लिए ऑफलाइन मोड के जरिए आपको अप्लाई करना होगा और एक फॉर्म भरना होगा और उस फॉर्म को जमा करवाना होगा.

फ्रेंचाइजी की मॉनिटरिंग की जाएगी

  • जिन भी लोगों द्वारा फ्रेंचाइजी शुरू की जाएगी, उनके आउटलेट पर जाकर समय समय पर डाक विभाग के इंस्पेक्टर द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी और देखा जाएगा की उनके आउलेट पर सही से कार्य किया जा रहा है कि नहीं.

  • इसलिए जिन भी लोगों को पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी दी जाएगी उन लोगों को सही से कार्य करना होगा, क्योंकि अगर मॉनिटरिंग के दौरान इंस्पेक्टर द्वारा पाया जाता है कि आपकी आउलेट में सही तरह से कार्य नहीं किया जा रहा है, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है.

  • इंस्पेक्टर द्वारा ये मॉनिटरिंग हर महीने की जाएगी. वहीं कुछ समय बाद डाक विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक के जरिए भी निश्चित रूप से निगरानी करने की सुविधा जोड़ी जाएगी.

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Posted By : Vishwat Sen

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