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सरकारी कर्मचारियों को मिल गया गारंटीड पेंशन का तोहफा, 1 अप्रैल से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम

Updated at : 20 Mar 2025 9:15 PM (IST)
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Unified Pension Scheme-UPS

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की अधिसूचना जारी.

UPS: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिससे 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को एश्योर्ड पेंशन का लाभ मिलेगा. यह स्कीम रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के एवरेज बेसिक पे का 50% गारंटीड पेंशन देगी.

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UPS: देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन का तोहफा मिल गया है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने गुरुवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को अमलीजामा पहनाने की अधिसूचना जारी कर दी है. सरकार इस पेंशन स्कीम जल्द ही लागू करने जा रही है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों में मिले एवरेज बेसिक पे की 50% रकम गारंटीड पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान किया गया है. पीएफआरडीए की ओर से यह अधिसूचना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से 24 जनवरी, 2025 को जारी यूपीएस अधिसूचना के अनुरूप है.

किसे मिलेगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ

पीएफआरडीए की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि यूपीएस से संबंधित नियम एक अप्रैल, 2025 से लागू कर दिए जाएंगे. ये नियम एक अप्रैल, 2025 तक सर्विस में मौजूदा केंद्र सरकार के एनपीएस में आने वाले कर्मचारी और केंद्र सरकार की सर्विसेज में अप्रैल, 2025 को या उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों समेत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नामांकन को सक्षम करते हैं.

1 अप्रैल से ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म

पीएफआरडीए के बयान में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की इन सभी कैटेगरी के लिए नॉमिनेशन और क्लेम फॉर्म एक अप्रैल, 2025 से प्रोटीन सीआरए की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे. कर्मचारियों को फॉर्म फिजिकली जमा करने का भी ऑप्शन दिया गया है. अधिसूचना के मुताबिक, कर्मचारी को सर्विस से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने या इस्तीफे के मामले में यूपीएस या एश्योर्ड पेमेंट ऑप्शन उपलब्ध नहीं होगा.

23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे फायदा

अधिसूचना में कहा गया है कि फुल एश्योर्ड पेमेंट की रेट 25 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा के अधीन और सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% होगी. अधिसूचना से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने का ऑप्शन मिलेगा. यानी इस स्कीम से केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले 23 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा.

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सरकार ने यूपीएस की कब दी थी मंजूरी

केंद्र सरकार ने एनपीएस को एक जनवरी, 2004 को लागू किया था. उसके 20 साल बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त, 2024 को यूपीएस लाने को मंजूरी दी थी. जनवरी, 2004 से पहले प्रभावी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था. ओपीएस के उलट यूपीएस अंशदायी नेचर की है. इसमें कर्मचारियों को अपने बेसिक पे और महंगाई भत्ते (DA) का 10% योगदान करना होगा, जबकि एम्प्लॉयर (केंद्र सरकार) का योगदान 18.5% होगा. हालांकि, लास्ट पेमेंट उस फंड पर मिलने वाले बाजार रिटर्न पर निर्भर करता है, जिसे ज्यादातर सरकारी बॉन्ड में निवेश किया जाता है.

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KumarVishwat Sen

लेखक के बारे में

By KumarVishwat Sen

कुमार विश्वत सेन प्रभात खबर डिजिटल में डेप्यूटी चीफ कंटेंट राइटर हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता का 25 साल से अधिक का अनुभव है. इन्होंने 21वीं सदी की शुरुआत से ही हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा. दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद दिल्ली के दैनिक हिंदुस्तान से रिपोर्टिंग की शुरुआत की. इसके बाद वे दिल्ली में लगातार 12 सालों तक रिपोर्टिंग की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान दैनिक जागरण, देशबंधु जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के साथ कई साप्ताहिक अखबारों के लिए भी रिपोर्टिंग की. 2013 में वे प्रभात खबर आए. तब से वे प्रिंट मीडिया के साथ फिलहाल पिछले 10 सालों से प्रभात खबर डिजिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही राजस्थान में होने वाली हिंदी पत्रकारिता के 300 साल के इतिहास पर एक पुस्तक 'नित नए आयाम की खोज: राजस्थानी पत्रकारिता' की रचना की. इनकी कई कहानियां देश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं.

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