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म​कान किराया, बैंक सेविंग्स या शॉपिंग, जानिए कहां-कहां TDS और TCS में मिली 25% राहत

Updated at : 15 May 2020 12:39 PM (IST)
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म​कान किराया, बैंक सेविंग्स या शॉपिंग, जानिए कहां-कहां TDS और TCS में मिली 25% राहत

टीडीएस और टीसीएस कटौती पर लग रहे कयासों के बीच केंद्र सरकार ने बयान जारी किया है. केंद्रीय राजस्व सचिव अजय भूषण ने कहा है कि 23 चीजों पर टीडीएस की कटौती होगी, जबकि 12 चीजों पर टीसीएस की कटौती होगी. टीडीएस कटौती में बैंक, सिक्योरिटी आदि शामिल हैं.

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नयी दिल्ली : टीडीएस और टीसीएस कटौती पर लग रहे कयासों के बीच केंद्र सरकार ने बयान जारी किया है. केंद्रीय राजस्व सचिव अजय भूषण ने कहा है कि 23 चीजों पर टीडीएस की कटौती होगी, जबकि 12 चीजों पर टीसीएस की कटौती होगी. टीडीएस कटौती में बैंक, सिक्योरिटी आदि शामिल हैं.

इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया था कि अगले वित्त वर्ष तक निवासियों को किए जाने वाले नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पेमेंट के लिए TDS और स्पेसिफाइड ​रेसिप्टस के लिए TCS की रेट मौजूदा रेट से 25% घटायी जायेगी.

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फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सरकार की घोषणा के साथ ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) नयी टीडीएस और टीसीएस दर जारी कर दिया. नये नोटिफिकेशन के मुताबिक डिविडेंड, इंश्योरेंस पॉलिसी, किराया, प्रोफेशनल फीस और अचल संपत्ति की खरीद पर टीडीएस 31 मार्च 2021 तक 25 फीसदी की कमी की गयी है.

एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने कोरोना वायरस संकट के कारण लागू ‘लॉकडाउन’ से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए लाभांश भुगतान, बीमा पॉलिसी, किराया, पेशेवर शुल्क और अचल संपत्ति की खरीद पर लगने वाले कर में 25 फीसदी की कटौती की है. यह कटौती 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टीडीएस और टीसीएस दर पर 25 फीसदी कटौती की बुधवार को घोषणा के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने संशोधित दर अधिसूचित किया है. ये दरें 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देशव्यापी लॉकडाउन और उसके प्रभाव से कंपनियों और करदाताओं को राहत देते हुए कहा था कि टीडीएस और टीसीएस में कटौती से लोगों के हाथ में 50,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त बचेंगे.

पैन और आधार पर ही छूट- सीबीडीटी ने साफ किया कि उन मामलों में टीडीएस या टीसीएस में कटौती नहीं होगी, जहां पैन या आधार नहीं देने के कारण उच्च दर से टैक्स कटौती या संग्रह किया जा रहा है.

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