₹99 से खुलेगा रिटायरमेंट सेविंग का रास्ता, Zomato-Swiggy से जुड़े वर्कर्स ऐसे उठाएं फायदा

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प्लेटफॉर्म वर्कर्स अब अपनी सुविधा से NPS में रिटायरमेंट सेविंग कर सकते हैं. जानें ₹99 योगदान, खाता खोलने, PRAN और पोर्टेबिलिटी के नियम.

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प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों (प्लेटफॉर्म वर्कर्स) के लिए रिटायरमेंट सेविंग शुरू करना अब आसान हो सकता है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के ई-श्रमिक मॉडल को लेकर अहम जानकारी साझा की है. इसके तहत प्लेटफॉर्म वर्कर्स अपनी सुविधा के हिसाब से NPS में पैसा जमा कर सकते हैं. PFRDA ने ₹99 प्रति योगदान का उदाहरण दिया है. हालांकि, यह रकम कोई अनिवार्य न्यूनतम सीमा नहीं है.

PFRDA ने 12 अगस्त को X पर बताया कि इस मॉडल में वर्कर अपनी क्षमता के मुताबिक योगदान कर सकता है. यानी योगदान के लिए कोई तय न्यूनतम या अधिकतम रकम निर्धारित नहीं की गई है. यह मॉडल अक्टूबर 2025 में NPS e-shramik (Platform Service Partner) Model के रूप में शुरू किया गया था.

NPS में योगदान कैसे किया जा सकता है?

इस मॉडल में योगदान का तरीका NPS Corporate Model जैसा रखा गया है. पैसा तीन तरीकों से जमा किया जा सकता है.

  • प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर और वर्कर मिलकर योगदान कर सकते हैं.
  • पूरा योगदान वर्कर खुद कर सकता है.
  • पूरा योगदान प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर कर सकता है.

PFRDA ने किसी न्यूनतम रकम की शर्त नहीं रखी है. हालांकि, प्लेटफॉर्म या वर्कर हर ट्रांजैक्शन पर एक न्यूनतम रकम तय कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर ₹99 का योगदान बताया गया है. इस मॉडल में फूड डिलीवरी, मोबिलिटी, क्विक-कॉमर्स और होम-सर्विस प्लेटफॉर्म शामिल हो सकते हैं. PFRDA के अक्टूबर 2025 के सर्कुलर में Zomato, Swiggy, Blinkit, Ola, Uber और Urban Company जैसे प्लेटफॉर्म के उदाहरण दिए गए थे.

NPS खाता कैसे खुलेगा और PRAN क्या है?

प्लेटफॉर्म वर्कर्स का ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर से जुड़े Points of Presence यानी PoPs के जरिए होगा. शुरुआत में कुछ बेसिक KYC जानकारी देनी होगी. इसमें नाम, पता, PAN, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट की जानकारी शामिल है. KYC Aadhaar आधारित e-KYC या दूसरे मान्य तरीकों से पूरी की जा सकती है. वर्कर की सहमति के बाद Permanent Retirement Account Number यानी PRAN जनरेट किया जा सकता है. इसके बाद माता-पिता की जानकारी, ईमेल ID और नॉमिनी की डिटेल पूरी करनी होगी. नॉमिनी की जानकारी ऑनबोर्डिंग के 60 दिनों के भीतर दर्ज करनी जरूरी है.

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क्या NPS अकाउंट दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जा सकते हैं?

हां. अगर किसी वर्कर ने एक प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर के जरिए NPS अकाउंट खोला है, तो वह बाद में इसे दूसरे एग्रीगेटर के पास पोर्ट कर सकता है. यानी प्लेटफॉर्म बदलने पर रिटायरमेंट सेविंग का रास्ता बंद नहीं होता. मौजूदा इंसेंटिव व्यवस्था के तहत PoPs ऑनबोर्डिंग फीस नहीं ले सकते. बाकी योगदान से जुड़े चार्ज PFRDA के लागू नियमों के अनुसार होंगे. PFRDA ने पात्र PoPs को नए अकाउंट पर ₹100 तक का इंसेंटिव भी दिया था. इसके लिए अकाउंट कम से कम एक साल एक्टिव रहना और शुरुआती योगदान होना जैसी शर्तें थीं. यह इंसेंटिव 31 मार्च 2026 तक हुए रजिस्ट्रेशन के लिए था और इसके बाद समीक्षा की जानी थी.

पैसे निकालने के नियम क्या होंगे?

प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए NPS से एग्जिट और निकासी के नियम NPS All Citizen Model के अनुसार लागू होंगे. इसलिए ₹99 को न्यूनतम अनिवार्य योगदान समझना सही नहीं है. यह सिर्फ PFRDA की ओर से दिया गया एक उदाहरण है. असल फायदा यह है कि प्लेटफॉर्म वर्कर अपनी सुविधा के मुताबिक योगदान की व्यवस्था चुनकर NPS के जरिए रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू कर सकता है.

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सौम्या शाहदेव

लेखक के बारे में

By सौम्या शाहदेव

सौम्या शाहदेव प्रभात खबर डिजिटल में बिजनेस कंटेंट राइटर हैं. वह शेयर बाजार, पर्सनल फाइनेंस, टैक्स, सरकारी योजनाओं, बैंकिंग और रोजमर्रा की आर्थिक खबरों को सरल और सटीक भाषा में पाठकों तक पहुंचाती हैं. उनका फोकस ऐसी खबरें लिखने पर रहता है जो सीधे आम लोगों की जिंदगी और जेब पर असर डालती हैं.

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