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PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जानिए ये जरूरी बात

PM Awas Yojana: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 17 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 3.61 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी देने का काम किया है.

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 17 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 3.61 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी देने का काम किया है. इस मंजूरी के साथ योजना के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या 1.14 करोड़ हो चुकी है जो आम लोगों को राहत देने वाला कदम है.

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर ये फैसला लिया गया. जारी बयान के अनुसार, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि 1.14 करोड़ स्वीकृत घरों में से 89 लाख से अधिक का निर्माण किया जा रहा है और 52.5 लाख मकान लाभार्थियों को वितरित किये जा चुके हैं.

इसके अलावा सचिव ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को बिना देरी किए मुद्दों को हल करने के लिए कहा है ताकि घरों के निर्माण में तेजी लाने में सफलता मिल सके. आपको बता दें कि देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सिर पर छत नहीं है. ऐसे लोगों के लिए पीएम आवास योजना वरदान है.

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यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नामांकन किया था और आपका आवास आवंटित हो चुका है, तो आगे की खबर जरूर जान लें. जी हां आवास योजना के नियमों में कई बदलाव किए गए हैं. जैसे सरकार द्वारा आवंटित किये गये घर में आपको 5 साल तक रहना जरूरी होगा. यदि आपने शर्त का उल्लंघन किया तो आपके आवंटन को निरस्त भी किया जा सकता है.

शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत बनाये गये फ्लैट फ्री होल्ड नहीं हो पाएंगे. पांच साल के खत्म होने के बाद भी पीएम आवास को लीज पर देने का प्रावधान है. ऐसे में अब लोग इस योजना द्वारा आवंटित मकान को किराए पर देने में सक्षम नहीं होंगे. ऐसा आवास योजना में हो रही धांधली को देखते हुए किया गया है.

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