अब लॉकडाउन 3.0 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये AGM कर सकती हैं कंपनियां, सरकार ने दी इजाजत

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अब लॉकडाउन 3.0 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये AGM कर सकती हैं कंपनियां, सरकार ने दी इजाजत

सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न स्थिति के बीच कंपनियों को उनकी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कन्फ्रेंस तथा ऐसे ही अन्य तरीकों के जरिये करने की अनुमति दी है.

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नयी दिल्ली : सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न स्थिति के बीच कंपनियों को उनकी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कन्फ्रेंस तथा ऐसे ही अन्य तरीकों के जरिये करने की अनुमति दी है. कोविड- 19 महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन को देखते हुए कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनियों को कंपनी कानून से जुड़े विभिन्न मामलों में कई तरह की राहत समय समय पर दी है. लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं. ऐसे में कंपनियों के समक्ष भी कामकाज में कई तरह के व्यावधान खड़े हुए हैं.

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कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के इस फैसले से कंपनियों को काफी राहत मिलेगी. कंपनियों को वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद छह महीने के भीतर अपने शेयरधारकों के साथ वार्षिक आम बैठक करनी होती है, जिसमें कंपनी का वार्षिक लेखा जोखा और आगे के कार्यक्रमों को शेयरधारकों के समक्ष रखा जाता है.

मंत्रालय ने मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में कहा है कि लोगों के बीच शारीरिक दूरी नियम का अनुपालन करने की आवश्यकता और आवाजाही पर लागू प्रतिबंधों को देखते हुए यह जरूरी हो गया और इसलिए अब यह निर्णय लिया गया है कि कंपनियों को कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान उनकी एजीएम वीडियो कन्फ्रेंस या फिर दूसरे श्रव्य दृश्य तरीकों से करने की अनुमति दी जाए.

कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने में मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए कंपनियों को उनके निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के साथ पूरे साल की वित्तीय रिपोर्ट को ई-मेल के जरिये भेजने की भी अनुमति दी गयी है. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने पिछले माह उन कंपनियों को जिनका वित्त वर्ष 31 दिसंबर 2019 को हो गया है, उन्हें अपनी एजीएम 30 सितंबर 2020 तक करने की अनुमति दी है. देश में करीब 12 लाख सक्रिय पंजीकृत कंपनियों हैं.

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