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New Rent Agreement Act 2025: घर किराए पर लेना हुआ आसान, नए नियमों से मकान मालिकों की मनमानी खत्म

Updated at : 02 Dec 2025 12:49 PM (IST)
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New Rent Agreement Act 2025

रेंट एग्रीमेंट 2025 का पूरा हिसाब-किताब

New Rent Agreement Act 2025: नए रेंट नियम 2025 से किरायेदारों को बड़ी राहत मिलेगी. अब न तो मकान मालिक मनमाना सिक्योरिटी डिपॉजिट मांग सकेंगे और न ही बिना नोटिस किराया बढ़ा पाएंगे. तय सीमा, लिखित सूचना और कानूनी प्रक्रिया से किराए से जुड़े विवाद कम होने की उम्मीद है.

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New Rent Agreement Act 2025: किरायेदार और मकान मालिक की हिसाब-किताब का कोई अंत नहीं है. अक्सर दोनों के बीच दूरी जैसी हरकतें बनी रहती हैं. कभी बिजली बिल को लेकर, कभी दरवाजे को लेकर तो कभी मोटर ऑन-ऑफ को लेकर विवाद हो जाता है. यही वजह है कि सरकार के कान तक यह मुद्दा पहुँचा और सरकार Rent Agreement नियम 2025 (New Rent Agreement Act 2025) लेकर आई है. दूसरी तरफ, इस खबर का अधूरा-अधूरा ज्ञान सोशल मीडिया पर आना लाजमी है. इसलिए हमने सोचा कि New Rent Agreement Act 2025 की पूरी जानकारी आपको विस्तार से दी जाए.

रेंट एग्रीमेंट 2025 को समझने के लिए पॉइंटर्स से गुजर आइए (New Rent Agreement Act 2025)

रेंट एग्रीमेंट की 60 दिन की डेडलाइन

  • रेंट एग्रीमेंट को अनिश्चित समय तक टालना अब संभव नहीं
  • 60 दिनों के भीतर डिजिटल स्टैंप के साथ ऑनलाइन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अनिवार्य
  • रजिस्ट्रेशन न होने पर राज्यों के अनुसार ₹5,000 से जुर्माना लग सकता है

सिक्योरिटी डिपॉजिट की तय सीमा

  • मकान मालिक मनमाना डिपॉजिट नहीं मांग सकेगा
  • आवासीय मकान: अधिकतम 2 महीने का किराया
  • कमर्शियल प्रॉपर्टी: अधिकतम 6 महीने का किराया
  • किरायेदार पर भारी रकम का बोझ कम होगा

किराया बढ़ाने के सख्त नियम

  • मनचाही और अचानक किराया बढ़ोतरी पर रोक
  • किराया बढ़ाने के लिए 12 महीने पूरे होना जरूरी
  • 90 दिन पहले लिखित नोटिस देना अनिवार्य
  • किरायेदार को आर्थिक स्थिरता मिलेगी

बिना सूचना घर में प्रवेश पर रोक

  • मकान मालिक बिना बताए घर में नहीं आ सकता
  • जांच या विज़िट से पहले 24 घंटे पहले लिखित सूचना जरूरी
  • किरायेदार की निजता सुरक्षित होगी

मरम्मत की जिम्मेदारी तय

  • जरूरी मरम्मत की शिकायत होने पर कार्रवाई जरूरी
  • मकान मालिक को 30 दिनों के भीतर मरम्मत करानी होगी
  • देरी होने पर किरायेदार खर्च किराए से काट सकता है

जबरन घर खाली कराने पर पाबंदी

  • मकान मालिक अपनी मर्जी से किरायेदार नहीं निकाल सकेगा
  • सिर्फ रेंट ट्रिब्यूनल के आदेश से बेदखली संभव
  • बेदखली केवल कानूनी आधार पर ही होगी
  • ट्रिब्यूनल को 60 दिनों में विवाद निपटाना होगा

पुलिस वेरिफिकेशन और सुरक्षा

  • किरायेदार के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य
  • जबरन निकालने, धमकाने या डराने पर सज़ा का प्रावधान
  • बिजली या पानी काटने पर कानूनी कार्रवाई होगी

डिजिटल पेमेंट और टैक्स नियम

  • ₹5,000 से अधिक मासिक किराया डिजिटल माध्यम से देना अनिवार्य
  • ₹50,000 से ज्यादा किराए पर धारा 194-IB के तहत TDS लागू

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Abhishek Pandey

लेखक के बारे में

By Abhishek Pandey

अभिषेक पाण्डेय पिछले 2 वर्षों से प्रभात खबर (Prabhat Khabar) में डिजिटल जर्नलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता के प्रतिष्ठित संस्थान 'दादा माखनलाल की बगिया' यानी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल (MCU) से मीडिया की बारीकियां सीखीं और अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी की है। अभिषेक को वित्तीय जगत (Financial Sector) और बाजार की गहरी समझ है। वे नियमित रूप से स्टॉक मार्केट (Stock Market), पर्सनल फाइनेंस, बजट और बैंकिंग जैसे जटिल विषयों पर गहन शोध के साथ विश्लेषणात्मक लेख लिखते हैं। इसके अतिरिक्त, इंडस्ट्री न्यूज, MSME सेक्टर, एग्रीकल्चर (कृषि) और केंद्र व राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं (Sarkari Yojana) का प्रभावी विश्लेषण उनके लेखन के मुख्य क्षेत्र हैं। आम जनमानस से जुड़ी यूटिलिटी (Utility) खबरों और प्रेरणादायक सक्सेस स्टोरीज को पाठकों तक पहुँचाने में उनकी विशेष रुचि है। तथ्यों की सटीकता और सरल भाषा अभिषेक के लेखन की पहचान है, जिसका उद्देश्य पाठकों को हर महत्वपूर्ण बदलाव के प्रति जागरूक और सशक्त बनाना है।

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