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ITR : Budget से पहले जानें OLD या New Tax सिस्टम मे कौन-सा टैक्स स्लैब है आपके लिए अच्छा ?

Updated at : 16 Aug 2024 2:43 PM (IST)
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ITR Filing Tax

ITR : अगर आप भी टैक्स भरने वालों मे से एक हैं, तो Budget आने से पहले यह जानना जरूरी है कि OLD या New Tax सिस्टम मे कौन-सा सिस्टम आपके लिए अच्छा है.

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ITR : अगर आप भी नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं तो आपको भी Tax देना पड़ता होगा. पिछले साल बजट में नया टैक्स रिजीम रिलीज किया गया था. इस नई प्रणाली के साथ, हर कोई करों का भुगतान करने के पुराने तरीके और नए तरीके के बीच चयन कर सकता है. तो अब बड़ा सवाल यह है कि दोनों के बीच क्या अंतर है और कौन सी व्यवस्था बेहतर है?

पुरानी कर व्यवस्था के नियम क्या हैं?

पिछली कर प्रणाली के तहत, 2,50,000 रुपये से कम कमाने वाले व्यक्तियों को करों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी. 2,50,001 रुपये से 5,00,000 रुपये के बीच कमाने वाले लोग भी छूट का दावा कर सकते थे, आय 5,00,000 रुपये से अधिक होने पर टैक्स लगाया जाता था. आय के स्तर के आधार पर कर की दरें 5% से 30% तक थीं, और 5,00,000 रुपये से अधिक कमाने वालों को 12,500 रुपये या वास्तविक कर राशि, जो भी कम हो, की छूट मिल सकती थी. 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट सीमा अधिक थी, जबकि 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वालों के लिए यह सीमा सबसे अधिक थी.

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नई कर प्रणाली क्या है?

नई कर प्रणाली के तहत अगर आप 3 लाख रुपये तक कमाते हैं, तो आपको कोई कर नहीं देना होगा. 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच कमाने वालों पर 5% कर लगेगा. अगर आप 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच कमाते हैं, तो कर की दर 10% है. 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच कमाने वालों पर 15% कर लगाया जाता है, और वहीं अगर आप 7,00,000 रुपये से कम कमाते हैं, तो आपको 25,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है. और यदि आप इससे अधिक कमाते हैं, तब भी आप कुछ अतिरिक्त राहत के लिए पात्र हो सकते हैं.

नई कर प्रणाली और पुरानी कर व्यवस्था में अंतर क्या है?

पुरानी और नई आयकर प्रणालियों में कुछ बहुत बड़े अंतर हैं, खासकर जब छूट और कटौती की बात आती है. पुरानी प्रणाली आपको 80C, 80D और 80TTA जैसी धाराओं के माध्यम से कटौती करने की अनुमति देती है, लेकिन नई प्रणाली में वे नहीं हैं. 2024-2025 वित्तीय वर्ष के लिए, दोनों प्रणालियों के लिए मानक कटौती अभी भी 50,000 रुपये है. नई टैक्स प्रणाली में अब धारा 80CCD (2) के तहत NPS खाते में नियोक्ता योगदान के लिए भी कटौती शामिल है.

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