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इनकम टैक्स द्वारा जारी इन तारीखों को याद रखना जरूरी, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

Updated at : 29 Jul 2020 9:54 AM (IST)
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इनकम टैक्स द्वारा जारी इन तारीखों को याद रखना जरूरी, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

इनकम टैक्स ने कई बार आय भरने की तारीख बढ़ा दी है इसके साथ ही साथ इनकम टैक्स विभाग ने इन्वेस्ट की तारीख बढ़ाने के साथ साथ कई बदलाव भी किये हैं

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टैक्स जमा करना नौकरी पेशा लोगों के लिए चिंता का विषय होता है, फिलहाल इनकम टैक्स ने कई बार आय भरने की तारीख बढ़ा दी है इसके साथ ही साथ इनकम टैक्स विभाग ने इन्वेस्ट की तारीख बढ़ाने के साथ साथ कई बदलाव भी किये हैं

आईए जानते हैं वो कौन से बड़े बदलाव हैं जो कि इनकम टैक्स विभाग ने किये हैं

इन्वेस्टमेंट की आखिरी तारीख बढ़ा कर 31 जुलाई कर दी गयी है इसके अलावा वित्त वर्ष 2018- 19 के लिए ओरिजिनल या रिवाइज इनकम टैक्स फ़ाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई कर दिया गया है, इससे पहले इसकी तारीख 31 जून थी.

विभाग ने वित्त वर्ष 2019- 20 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि जो रिटर्न फ़ाइल 31 जुलाई और 31 अक्टूबर 2020 तक करना था वही अब आप रिटर्न टैक्स फ़ाइल नवंबर तक कर सकते हैं.

विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी है, यानी कि लिंक करने की जो आखिरी तारीख 30 जून था वो अब बढ़ा कर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है.

कर्मचारियों को आम तौर पर फॉर्म 16 यानी कि टीडीएस काटे जाने का सर्टिफिकेट मई के महीने में मिल जाता था, लेकिन अब यही फॉर्म जारी करने की तारीख बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गयी है.

सबसे जरूरी बात ये है कि आप अपनी इनकम टैक्स फाइल टाइम पर दें नहीं तो इनकम टैक्स के तरफ से आपको नोटिस मिलना तय है.

अगर आपने आइटीआर फॉर्म भरते समय गलत आइटीआर फॉर्म भर दिया है तो आपको नोटिस मिलना तय है, ये फॉर्म इस लिए भरा जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आपकी इनकम स्रोत क्या है इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि हम सही आइटीआर फॉर्म भरें. इसके अलावा भी कई ऐसी वजह है जिसके कारण है सही फॉर्म भरना जरूरी है.

अगर आपने जान बुझ कर या गलती से भी अपनी आय के स्रोत जानकारी नहीं देते हैं तब भी आपके पास इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आना तय है. बता दें कि आपको खाते में जमा पैसों से और घर से रेंट की कमाई होती है इसलिए आपको ये याद रखना जरूरी है कि आपकी आय के स्रोत की आय क्या क्या है.

इसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स आइटीआर का वैरी फिकेशन करने से चूक जाते हैं तब भी आपको आयकर विभाग का नोटिस मिलना तय है, ऐसी स्थिति में यही माना जाता है कि आपनें आइटीआर फ़ाइल नहीं किया है. हर किसी को ई वेरीफिकेशन के लिए 120 दिन का वक्त दिया जाता है.

posted by : sameer oraon

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