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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना: आपके खाते में नहीं हैं 456 रुपये तो हो सकता है लाखों का नुकसान जानिए

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा: केंद्र सरकार ने देश की बड़ी आबादी को बीमा के दायरे में लाने के लिए दो महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का संचालन कर रही है. पिछले 1 जून 2022 को इन दोनों बीमा योजनाओं के प्रीमियम में इजाफा कर दिया गया है.

PMJJBY-PMSBY Latest Updates : केंद्र सरकार की ओर से गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले करीबों को बीमा की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना (PMSBY) की शुरुआत की गई है. इस योजना का मकसद बड़ी आबादी को बीमा के दायरे में लाना है. सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की इन दोनों बीमा योजनाओं के प्रीमियम में इस महीने की पहली तारीख 1 जून 2022 को बढ़ोतरी कर दी गई है. इस बढ़ोतरी के बाद कोई बीमाधारक अपने खाते में 456 रुपये (20 और 436 रुपये का प्रीमियम) का बैलेंस नहीं रखता है, तो उसे लाखों रुपये का नुकसान हो सकता है. पीएमएसबीवाई के बीमाधारकों को अपने खाते में न्यूनतम 20 रुपये की रकम रखनी होगी. पहले यह 12 रुपये थी. इसके अलावा, पीएमजेजेवाई के बीमाधारकों को अपने खाते में कम से कम 436 रुपये रखने होंगे. हालांकि, पहले यह रकम 330 रुपये निर्धारित की गई थी.

क्या है पीएमजेजेबीवाई

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) की शुरुआत देश के हर आदमी तक जीवन बीमा का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 9 मई 2015 को की थी. इस योजना का लाभ 18 -50 साल की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक ले सकता है. जीवन ज्योति बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी की उम्र 55 साल है. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमा खरीदने के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं है. इसका सालाना प्रीमियम 330 रुपये से बढ़कर अब 436 रुपये हो गया है, जो हर साल मई या जून में लाभुक के बचत खाते से ऑटो-डेबिट हो जाता है.

टर्म प्लान है पीएमजेजेबीआई

PMJJBY एक तरह का टर्म प्लान है, जिसे हर साल रिन्यू कराना होता है. इस बीमा योजना में एनरॉल करने के 45 दिन के अंदर बीमाधारक की सामान्य मौत हो जाती है, तो उसके परिजनों को बीमा का लाभ नहीं मिलेगा, अगर उसके बाद हो तो दावा बनता है. अगर मौत दुर्घटना से होती है तो बीमा कवर का फायदा तत्काल मिलेगा. दुर्घटना से होनेवाली मौत के मामले में पहले दिन से ही बीमा कवर मिल जाता है. बीमा कवर की अवधि के दौरान अगर सदस्य की मौत हो जाती है, तो 2 लाख रुपये की राशि उसके परिजनों को प्राप्त होगी.

PMSBY क्या है?

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का ऐलान 2015 में किया था. इस योजना का उद्देश्य भारत की विशाल आबादी को सुरक्षा बीमा प्रदान करना है, जिनके पास जीवन बीमा नहीं है. इस बीमा योजना के तहत लाभुक को दुर्घटना बीमा का कवर मिलता है. इसका प्रीमियम सालाना 12 रुपये से बढ़कर 20 रुपये हो गया है. यह योजना 18 वर्ष से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए है. प्रत्येक वर्ष पहली जून या इससे पहले एक किस्त में ऑटो डेबिट के जरिये प्रीमियम बैंक खाते से कटौती की जाती है.

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पीएमएसबीवाई में 2 लाख तक मिलता है दुर्घटना बीमा

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में बीमाधारक की एक्‍सीडेंट में मौत होने या पूरी तरह से विकलांग होने पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मि‍लता है. स्‍थायी रूप से आंशिक विकलांग होने पर एक लाख रुपये का कवर मिलता है. पूर्ण विकलांगता यानी दोनों आंखें या दोनों हाथ या फिर दोनों पैर खो देना, एक आंख और एक हाथ या एक पैर की स्थिति में 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद का प्रावधान है. इस बीमा योजना के लिए एनरॉलमेंट पीरियड 1 जून से 31 मई तक होता है. योजना का लाभ उठाने के लिए बैंक खाता होना जरूरी है.

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