EPFO PF Withdrawal Rules: सरकारी कर्मचारियों और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए एक बड़ी अपडेट है. अब आपका PF फंड निकालना पहले से कहीं ज्यादा सुगम हो गया है. EPFO ने अपनी विद्ड्रॉल पॉलिसी में बड़े सुधार किए हैं, ताकि मुसीबत के समय या रिटायरमेंट पर आपको अपने ही पैसों के लिए भटकना न पड़े.
इन 4 बातों का रखें ध्यान, नहीं अटकेगा पैसा
- सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता, पैन कार्ड और आधार नंबर आपके UAN से सही-सही लिंक हैं.
- आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) चालू स्थिति में होना चाहिए.
- आपके पास वह फोन होना जरूरी है जिसका नंबर आधार से जुड़ा है.
- याद रखें, फुल पीएफ केवल रिटायरमेंट या जॉब छूटने (बेरोजगारी) की स्थिति में ही मिलता है.
स्टेप-बाय-स्टेप: कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई?
प्रोसेस को इतना सरल बना दिया गया है कि आप खुद इसे 5 मिनट में कर सकते हैं
- EPFO के आधिकारिक ई-सेवा पोर्टल पर अपनी आईडी और पासवर्ड से प्रवेश करें.
- ‘ऑनलाइन सर्विस’ में जाकर अपनी जरूरत के हिसाब से फॉर्म (19, 31 या 10C) सिलेक्ट करें.
- आपके पास एक OTP आएगा, जिसे भरते ही आपका क्लेम डिजिटल रूप से दर्ज हो जाएगा.
क्या हुआ आपके क्लेम का? ऐसे जानें स्टेटस
आवेदन करने के बाद आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है. पोर्टल पर ‘Track Claim Status’ का विकल्प मिलता है. वहां अपना रेफरेंस कोड डालकर आप लाइव देख सकते हैं कि आपकी फाइल कहां तक पहुंची है और पैसा खाते में कब तक ट्रांसफर होगा. अगर आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो ‘कंपोजिट क्लेम फॉर्म’ का इस्तेमाल कर ऑफलाइन आवेदन भी जमा किया जा सकता है.
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