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EPF Claim: आप नहीं कर पा रहे EPF क्लेम, तो चेक कर लें अपनी ये गलतियां, जल्द मिलेगा पैसा

EPF Claim: EPF क्लेम कई बार छोटी-छोटी गलतियों की वजह से अटक जाता है, जिससे कर्मचारियों को अपना पैसा समय पर नहीं मिल पाता है. अधूरी KYC, गलत बैंक डिटेल, आधार–UAN लिंक न होना, गलत तिथियां या डॉक्यूमेंट्स मिस मैच ये सब क्लेम रिजेक्शन की सबसे आम वजहें हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपका EPF क्लेम बिना रुकावट मंजूर हो, तो बस एक बार अपनी जानकारी, रिकॉर्ड और दस्तावेज ठीक से चेक कर लें. थोड़ी सी सावधानी आपकी मेहनत की कमाई को सही समय पर आपके खाते तक पहुंचा सकती है और क्लेम प्रोसेस बेहद आसान बना देती है.

EPF Claim: रिटायरमेंट फंड की तरह EPF हर कर्मचारी के लिए भरोसेमंद होता है, लेकिन कई बार क्लेम रिजेक्ट होने की वजह से पैसे समय पर नहीं मिल पाते हैं. ये परेशानी आमतौर पर छोटी-छोटी गलतियों की वजह से होती है. तो क्या आप जानते हैं कि EPF क्लेम क्यों अटकता है और इसे कैसे आसानी से मंजूर करवाया जा सकता है? अगर नहीं, तो आज हम आपको बताने जा रहे है कि आखिर EPF क्लेम क्यों अटकता है और कैसे इसे आसानी से क्लेम करवाया जा सकता है.

क्या है EPF क्लेम?


EPF क्लेम असल में आपके EPF खाते से पैसे निकालने की डिमांड होती है. हर महीने कर्मचारी और इम्प्लॉइअर दोनों मिलकर इसमें योगदान करते हैं, जो आगे चलकर रिटायरमेंट फंड बनता है. लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे बेरोजगारी, बीमारी, बच्चों की पढ़ाई या घर बनाने जैसे कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

केवाईसी सही है या अधूरी?


EPF क्लेम रिजेक्ट होने का सबसे आम कारण गलत या अधूरी केवाईसी है. अक्सर नाम, जन्मतिथि या बैंक अकाउंट नंबर में छोटी-छोटी गलती रह जाती है. इसलिए क्लेम भरने से पहले EPFO पोर्टल पर अपने केवाईसी को पूरी तरह चेक और अपडेट कर लें.

क्या आपने सही जानकारी दी है?


कई बार कर्मचारी अपने इम्प्लॉइअर द्वारा अपडेट किए जाने वाले रिकॉर्ड को चेक नहीं करते है. अगर नौकरी छोड़ने की तारीख या अन्य जरूरी जानकारी सही से पोर्टल पर नहीं है, तो EPFO क्लेम स्वीकार नहीं हो पाता है. नौकरी बदलते ही अपने रिकॉर्ड की पुष्टि करना जरूरी है.

बैंक डिटेल सही है या गलत?


गलत बैंक अकाउंट, IFSC कोड या बंद खाता डालना भी क्लेम रिजेक्ट होने की बड़ी वजह है. हमेशा सुनिश्चित करें कि आपका खाता एक्टिव हो और सभी जानकारी EPFO रिकॉर्ड से मेल खाती हो.

UAN और आधार लिंक हुआ या नहीं?


EPF क्लेम के लिए UAN और आधार का लिंक होना जरूरी है. जब तक दोनों लिंक नहीं होते, EPFO आपकी पहचान वेरिफाई नहीं कर पाता है और क्लेम प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता है.

दस्तावेज पूरे हैं या अधूरे?


कई बार कर्मचारी जरूरी फॉर्म या सर्टिफिकेट लगाना भूल जाते हैं. फॉर्म 19, फॉर्म 31 और फॉर्म 10C की सही जानकारी देना जरूरी है. सही जानकारी, दस्तावेज और अपडेटेड रिकॉर्ड के साथ EPF क्लेम आसानी से मंजूर किया जा सकता है. इसलिए क्लेम भरते समय इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना ही आपको समय पर पैसे दिला सकता है.

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Soumya Shahdeo
Soumya Shahdeo
सौम्या शाहदेव ने बैचलर ऑफ़ आर्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएट किया है और वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के बिज़नेस सेक्शन में कॉन्टेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं. इसके अलावा, वह एक बुक रिव्यूअर भी हैं और नई बुक्स व ऑथर्स को एक्सप्लोर करना पसंद करती हैं. खाली समय में उन्हें नोवेल्स पढ़ना और ऐसी कहानियों से जुड़ना अच्छा लगता है जो लोगों को प्रेरित करती है.

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