Dubai to India Gold Limit: सोमवार 3 मार्च के दिन बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कन्नड़ और तमिल फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री रन्या राव को सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया. डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की टीम ने उनके पास से 14.2 किलोग्राम सोना बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत 12.56 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस घटना के सामने आने के बाद लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि विदेश, खासकर दुबई से भारत में कितना सोना लाने की अनुमति है और इसके लिए क्या नियम लागू होते हैं?
अगर आप विदेश से भारत सोना लाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित सीमा और कस्टम ड्यूटी नियमों की जानकारी होनी चाहिए. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने भारत में सोना लाने के लिए कुछ दिशा-निर्देश तय किए हैं.
कितना सोना ला सकते हैं?
ड्यूटी फ्री सीमा
- पुरुष यात्री: 20 ग्राम तक का सोना (अधिकतम 50,000 रुपये मूल्य)
- महिला यात्री: 40 ग्राम तक का सोना (अधिकतम 1,00,000 रुपये मूल्य)
- 15 साल से कम उम्र के बच्चे: 40 ग्राम तक का सोना
इस सीमा के अंदर सोना लाने पर किसी भी प्रकार की कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी. यदि यात्री इससे अधिक मात्रा में सोना लाते हैं, तो उन्हें कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी.
पुरुष यात्री के लिए कस्टम ड्यूटी दरें
सोने की मात्रा | कस्टम ड्यूटी (%) |
20 ग्राम तक (50,000 रुपये मूल्य) | कोई शुल्क नहीं |
20 – 50 ग्राम | 3% |
50 – 100 ग्राम | 6% |
100 ग्राम से अधिक | 10% |
महिला यात्री के लिए कस्टम ड्यूटी दरें
सोने की मात्रा | कस्टम ड्यूटी (%) |
40 ग्राम तक (1,00,000 रुपये मूल्य) | कोई शुल्क नहीं |
40 – 100 ग्राम | 3% |
100 – 200 ग्राम | 6% |
200 ग्राम से अधिक | 10% |
बच्चों के लिए सोना लाने के नियम
15 साल से कम उम्र के बच्चे भी 40 ग्राम तक सोना ड्यूटी फ्री ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने रिश्ते का प्रमाण देना होगा.
सोने की मात्रा | कस्टम ड्यूटी (%) |
40 ग्राम तक | कोई शुल्क नहीं |
40 – 100 ग्राम | 3% |
100 – 200 ग्राम | 6% |
200 ग्राम से अधिक | 10% |
सोने के सिक्कों पर लागू नियम
- 20 ग्राम तक के सोने के सिक्कों पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी.
- 20 से 100 ग्राम के सोने के सिक्कों पर 10% कस्टम ड्यूटी लागू होगी.
- 100 ग्राम से अधिक सोने के सिक्कों पर भी 10% कस्टम ड्यूटी देनी होगी.
भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए विशेष नियम
जो भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति (PIOs) छह महीने या उससे अधिक समय तक विदेश में रह रहे हैं, वे रियायती कस्टम ड्यूटी पर सोना ला सकते हैं. इस पर लागू शुल्क इस प्रकार है:
शुल्क का प्रकार | दर (%) |
बेसिक कस्टम ड्यूटी | 12.5% |
सामाजिक कल्याण उपकर (SWS) | 1.25% |
कुल मिलाकर, भारतीय पासपोर्ट धारकों को 13.75% कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी यदि वे इस छूट के अंतर्गत आते हैं.
सोना लाने के लिए जरूरी दस्तावेज
- खरीदारी की रसीद: सोना खरीदने का प्रमाण
- गोल्ड प्योरिटी सर्टिफिकेट: सोने की शुद्धता और गुणवत्ता की पुष्टि
- सीरियल नंबर: सोने के बार पर अंकित वजन और सीरियल नंबर की जानकारी
यदि यात्री गलत जानकारी देते हैं या नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनका सोना जब्त किया जा सकता है और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
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