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बिहार-झारखंड समेत इन राज्यों के लोगों को नहीं लगाना पड़ेगा आरटीओ का चक्कर, मार्च से डीएल बनाना हो जाएगा आसान

Driving License : केंद्र की मोदी सरकार के निर्देश पर देश के सभी परिवहन कार्यालयों के कामकाज को ऑनलाइन किया जा रहा है. परिवहन विभाग की कोशिश है कि सभी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने और डुप्लीकेट लाइसेंस बनाने के साथ-साथ पता बदलने और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) बनाने के लिए भी लोगों को परिवहन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. अब घर बैठे ही लोग जरूरी दस्तावेज को अपलोड करने की सुविधा मिलेगी. अब उन्हें सिर्फ टेस्ट देने के लिए एक बार परिवहन विभाग का दफ्तर जाना पड़ेगा.

  • मार्च से देश के सभी राज्यों में ऑनलाइन हो जाएंगी परिवहन विभाग की सेवाएं

  • डीएल को रिन्यू कराने से समेत कई कामों के लिए ऑनलाइन जमा होंगे दस्तावेज

  • वीआईपी नंबर का पंजीकरण कराना भी मार्च से हो जाएगा बेहद आसान

Driving License : बिहार-झारखंड समेत देश के करीब आठ राज्यों के वाहन चालकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है. आगामी मार्च महीने से उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए परिवहन विभाग का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. इसका कारण यह है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अगले कुछ महीनों में ड्राइविंग लाइसेंस और इससे संबंधित करीब सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने जा रहा है. हालांकि, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली-एनसीआर सहित कई राज्यों में 90 फीसदी से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है. अब बाकी के बचे राज्यों में भी अधिकतर सेवाएं मार्च महीने से ऑनलाइन हो जाएंगी.

घर बैठे ऑनलाइन ही अपलोड कर सकेंगे दस्तावेज

बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के निर्देश पर देश के सभी परिवहन कार्यालयों के कामकाज को ऑनलाइन किया जा रहा है. परिवहन विभाग की कोशिश है कि सभी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने और डुप्लीकेट लाइसेंस बनाने के साथ-साथ पता बदलने और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) बनाने के लिए भी लोगों को परिवहन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. अब घर बैठे ही लोग जरूरी दस्तावेज को अपलोड करने की सुविधा मिलेगी. अब उन्हें सिर्फ टेस्ट देने के लिए एक बार परिवहन विभाग का दफ्तर जाना पड़ेगा.

ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस के लिए ही जाना पड़ेगा आरटीओ

आपको बता दें कि देश में ऑनलाइन सिस्टम बहाल हो जाने के बाद लोगों को अब केवल ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस के लिए आरटीओ (परिवहन कार्यालय) जाना पड़ेगा. यहां तक कि अगर किसी को वीआईपी नंबर का पंजीकरण भी कराना है, तो उन्हें परिवहन कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा. इसके लिए भी ऑनलाइन पंजीकरण हो जाएगा. इसकी प्रक्रिया अब जल्द ही ऑनलाइन शुरू हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज की ज्यादातर सेवाएं पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन शुरू की जा चुकी हैं.

इन राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना आसान

इसके साथ ही, आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड और दिल्ली-एनसीआर जैसे राज्यों ने लर्निंग लाइसेंस और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए नए नियमों को लागू कर दिया है. वहीं, कुछ राज्यों में इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं. मार्च महीने से तकरीबन सभी सेवाएं ऑनलाइन हो जाएंगी.

लर्निंग लाइसेंस की फीस जमा करने की व्यवस्था में बदलाव

देश के करीब-करीब सभी राज्यों के परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस की फीस जमा करने की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है. अब नई व्यवस्था के तहत स्लॉट बुक होते ही लर्निंग लाइसेंस के लिए पैसे जमा करना पड़ता है. पैसे जमा करते ही जांच परीक्षा के लिए तारीख भी अपनी सुविधा के मुताबिक मिल रहा है. इसके लिए अब परिवहन विभाग के दफ्तरों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा.

इन सेवाओं को भी किया गया ऑनलाइन

परिवहन विभाग से संबंधित किसी भी सेवा के लिए आपको परिवहन विभाग के वेबसाइट पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं पर क्लिक करना पड़ेगा. फॉर्म भरते समय अपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर के साथ और भी व्यक्तिगत जानकारी देना जरूरी हो गया है. इसके साथ ही, ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कई जरूरी कागजात को भी वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा. आरटीओ ऑफिस में बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच के बाद आपके सभी कागजात को सत्यापित किया जाएगा. इसके बाद आपके लाइसेंस का नवीनीकरण हो जाएगा.

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Posted by : Vishwat Sen

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