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Budget 2025-26: वरिष्ठ नागरिकों को मिल सकती है बड़ी राहत, टैक्स छूट से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक का लाभ!

Updated at : 30 Jan 2025 6:13 PM (IST)
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Budget 2025-26 Senior Citizen Benefits

बजट से वरिष्ठ नागरिकों की उम्मीदें बंधी हैं.

Budget 2025-26: बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. आयकर छूट, स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी में कटौती, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर कर लाभ और चिकित्सा व्यय पर अधिक कटौती जैसी संभावित घोषणाएं की जा सकती हैं.

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Budget 2025-26: वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट से वरिष्ठ नागरिकों को कई महत्वपूर्ण राहत मिलने की उम्मीद है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए जाने वाले इस बजट में वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार के लिए विभिन्न प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं. आइए, जानते हैं कि इस बजट से वरिष्ठ नागरिकों को क्या-क्या मिल सकता है.

आयकर में छूट की सीमा में वृद्धि

वर्तमान में, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर में मूल छूट सीमा 3,00,000 रुपये है, जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु के सुपर सीनियर सिटिजन्स के लिए यह सीमा 5,00,000 रुपये है. नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तियों को 7 लाख रुपये तक की कुल आय पर आयकर का भुगतान नहीं करना पड़ता हैं. विशेषज्ञों का सुझाव है कि यदि नई कर व्यवस्था में मूल छूट सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया जाए, तो कई वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा.

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कमी

वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर वर्तमान में 18% वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू है, जो उनके लिए एक अतिरिक्त वित्तीय बोझ है. बजट 2025-26 में इस जीएसटी दर को कम करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है, जिससे स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को वहन करना आसान होगा.

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर कर से छूट

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) एक लोकप्रिय निवेश का विकल्प है, जिससे वर्तमान में 8.2% की ब्याज मिलता है. बजट में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत अर्जित ब्याज पर कर छूट या कटौती की पेशकश करने के प्रावधान पेश किए जा सकते हैं, जिससे वरिष्ठ नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम होगा.

टीडीएस सीमा में बदलाव

वर्तमान में, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये से अधिक की ब्याज आय पर टैक्स काटना होता है. यदि कोई वरिष्ठ नागरिक फॉर्म 15एच जमा करने में विफल रहता है, तो उसे काटे गए करों की वापसी के लिए कर रिटर्न दाखिल करना पड़ता है, भले ही उनकी कुल आय मूल छूट सीमा से कम हो. बजट में टीडीएस सीमा को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी.

चिकित्सा व्यय पर कर कटौती में वृद्धि

बढ़ती चिकित्सा लागतों के मद्देनजर बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा व्यय के संबंध में विस्तारित कर लाभ पेश किए जा सकते हैं. वर्तमान में धारा 80डी के तहत, व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, निवारक जांच या चिकित्सा व्यय से संबंधित खर्च के लिए 50,000 रुपये की कटौती के लिए पात्र हैं. इस कटौती की सीमा को बढ़ाने से वरिष्ठ नागरिकों को बढ़ती स्वास्थ्य सेवा लागतों से निपटने में मदद मिलेगी.

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आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में सरलता

वर्तमान में, 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को, जिनकी आय केवल पेंशन और ब्याज से होती है, आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है. इस आयु सीमा को घटाकर 70 वर्ष करने पर विचार किया जा रहा है, जिससे अधिक वरिष्ठ नागरिकों को यह लाभ मिलेगा.

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KumarVishwat Sen

लेखक के बारे में

By KumarVishwat Sen

कुमार विश्वत सेन प्रभात खबर डिजिटल में डेप्यूटी चीफ कंटेंट राइटर हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता का 25 साल से अधिक का अनुभव है. इन्होंने 21वीं सदी की शुरुआत से ही हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा. दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद दिल्ली के दैनिक हिंदुस्तान से रिपोर्टिंग की शुरुआत की. इसके बाद वे दिल्ली में लगातार 12 सालों तक रिपोर्टिंग की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान दैनिक जागरण, देशबंधु जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के साथ कई साप्ताहिक अखबारों के लिए भी रिपोर्टिंग की. 2013 में वे प्रभात खबर आए. तब से वे प्रिंट मीडिया के साथ फिलहाल पिछले 10 सालों से प्रभात खबर डिजिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही राजस्थान में होने वाली हिंदी पत्रकारिता के 300 साल के इतिहास पर एक पुस्तक 'नित नए आयाम की खोज: राजस्थानी पत्रकारिता' की रचना की. इनकी कई कहानियां देश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं.

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