Aadhaar–PAN linking: दिसंबर की शुरुआत कई अहम बदलावों के साथ हो रही है. इन नियमों का मकसद सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना और फर्जीवाड़े पर रोक लगाना है. बैंकिंग, टैक्स और वित्तीय लेनदेन से जुड़े नियमों में आ रहे ये बदलाव आम लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ा रहे हैं. इसलिए समय रहते इन नियमों की जानकारी होना और जरूरी कदम उठाना बेहद अहम है.
Aadhaar–PAN linking की डेडलाइन
केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम समय-सीमा तय कर दी है. सरकार के नियमों के अनुसार, जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले आधार कार्ड बनवाया है, उन्हें अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कराना अनिवार्य होगा. इसके लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है.
तय समय-सीमा तक लिंक न करने पर क्या होगा
यदि कोई व्यक्ति निर्धारित तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है, तो उसका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा. निष्क्रिय पैन कार्ड का मतलब है कि वह व्यक्ति कई जरूरी वित्तीय और कानूनी काम नहीं कर पाएगा.
निष्क्रिय पैन से बढ़ सकती हैं परेशानियां
पैन कार्ड के निष्क्रिय होने पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना संभव नहीं होगा. इसके अलावा बैंक अकाउंट खोलने, बड़े लेनदेन करने, निवेश, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और कई सरकारी सेवाओं में भी दिक्कत आ सकती है. इतना ही नहीं, कई जगहों पर ज्यादा टैक्स भी देना पड़ सकता है.
आसान है पैन–आधार लिंक करने की प्रक्रिया

स्टेप 1: सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
स्टेप 2: होमपेज पर दिखाई देने वाले ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें.
स्टेप 3: अब अपना PAN नंबर, Aadhaar नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
स्टेप 4: डिटेल्स सबमिट करते ही आपके मोबाइल पर OTP आएगा, जिसे दर्ज कर वेरिफिकेशन पूरा करें.
स्टेप 5: यदि आपका PAN पहले से इनऑपरेटिव है, तो उसे एक्टिव कराने के लिए 1,000 रुपये फीस का भुगतान करना होगा.
स्टेप 6: प्रक्रिया पूरी होने के बाद ‘Quick Links’ में जाकर ‘Link Aadhaar Status’ विकल्प से स्टेटस चेक कर लें.
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