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पेंशनर्स को बड़ी राहत, जिंदा हूं मैं- साबित करने के लिए अब आधार जरूरी नहीं, जानिए कहां जरूरी नहीं है आधार कार्ड

अब पेंशनधारकों को अपने जिंदा होने का प्रमाण देने के लिए आधार कार्ड (Aadhar Card) दिखाना अनिवार्य नहीं रह गया है. केंद्र सरकार ने अपने नये नियमों में इस पेंशनरों को इससे छूट दे दी है. इसके अलावा सरकार ने अपना मैसेजिंग सॉल्यूशन वाली ऐप 'संदेश' (Sandes) और सरकारी दफ्तरों में हाजिरी लगाने के लिए आधार वैरिफिकेशन को स्वैच्छिक कर दिया है.

अब पेंशनधारकों को अपने जिंदा होने का प्रमाण देने के लिए आधार कार्ड (Aadhar Card) दिखाना अनिवार्य नहीं रह गया है. केंद्र सरकार ने अपने नये नियमों में इस पेंशनरों को इससे छूट दे दी है. इसके अलावा सरकार ने अपना मैसेजिंग सॉल्यूशन वाली ऐप ‘संदेश’ (Sandes) और सरकारी दफ्तरों में हाजिरी लगाने के लिए आधार वैरिफिकेशन को स्वैच्छिक कर दिया है. यानी इन जगहों पर आपको अब आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी.

गौरतलब है कि आधार कार्ड प्रमाणीकरण के लिए कई जगहों पर अनिवार्य है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, पैन कार्ड अलॉटमेंट में, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स समेत कई वित्तीय कामकाज के लिए आधार कार्ड का होना एक अनिवार्य शर्त है. आधार कार्य के बिना यहां काम नहीं चल सकता. लेकिन अभी भी कई ऐसे काम है जहां आधार कार्ड अनिवार्य नहीं हैं. आइए जानते है कहां कहां जरूरी नहीं है आधार कार्ड.

जीवन प्रमाणपत्र के लिए जरूरी नहीं आधार: कंपनियों को जीवन प्रमाणपत्र के लिए आधार के विकल्प देने होंगे. आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा. एनआईसी को आधार कानून 2016, आधार नियमन 2016 और कार्यालय ज्ञापन के साथ-साथ यूआईडीएआई द्वारा समय-समय पर जारी सकुर्लर और दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा.

संदेश एप के लिए भी आधार सत्यापन जरूरी नहीं: इसके अलावा मंत्रालय ने संदेश एप के लिए भी आधार सत्यापन को खत्म कर दिया है. बता दें कि, एनआईसी ने गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम प्रोजेक्ट (Government Instant Messaging System Project) के तहत इस यह एप को विकसित किया था. सरकारी विभागों में इसका उपयोग किया जाता है.

इसके अलावा और भी कई ऐसी जगहें हैं जहां आधार की अनिवार्यता हटा दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार जरुरी नहीं रहा गया है. साथ ही अकाउंट की आधार से लिंकिंग भी अनिवार्य नहीं रही है. इसके अलावा, प्राइवेट कंपनियां भी आधार कार्ड की मांग नहीं कर सकती.

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मोबाइल नंबर से आधार कार्ड लिंक करना जरुरी नहीं रह गया है. सीबीएसई, (CBSE) नीट (NEET) यूजीसी (UGC) परीक्षाओं के लिए भी आधार जरुरी नहीं है. इसके अलावा बच्चों के स्कूल में दाखिले के लिए भी आधार जरुरी नहीं है. किसी भी बच्चे को आधार के अभाव में किसी भी योजना या स्कीम से वंचित नहीं किया जा सकता है.

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Posted by: Pritish Sahay

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