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आयकर विभाग ने पैन से आधार को जोड़ने के लिए शुरू की नयी ई-सुविधा

Updated at : 11 May 2017 2:52 PM (IST)
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आयकर विभाग ने पैन से आधार को जोड़ने के लिए शुरू की नयी ई-सुविधा

नयी दिल्ली : आयकर विभाग ने गुरुवार को आधार को पैन नंबर से जोड़ने के लिए नयी ई-सुविधा की शुरुआत कर दिया है. इसके लिए विभाग ने ई-फाइलिंग वेबसाइट के होम पेज पर नया दिया है. आयकर विभाग के इस https://incometaxindiaefiling.gov.in लिंक से आधार और पैन नंबर को आसानी से जोड़ जा सकेगा. आयकर विभाग […]

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नयी दिल्ली : आयकर विभाग ने गुरुवार को आधार को पैन नंबर से जोड़ने के लिए नयी ई-सुविधा की शुरुआत कर दिया है. इसके लिए विभाग ने ई-फाइलिंग वेबसाइट के होम पेज पर नया दिया है. आयकर विभाग के इस https://incometaxindiaefiling.gov.in लिंक से आधार और पैन नंबर को आसानी से जोड़ जा सकेगा. आयकर विभाग के अनुसार, आधार नंबर को पैन से जोड़ने के लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग वेबसाइट के होमपेज पर दिये गये इस लिंक को क्लिक करना होगा.

इसे भी पढ़ें : पैन को आधार से कैसे करें लिंक, देखें वीडियो

नया पेज खुलने के बाद इसमें अपने आधार नंबर और पैन नंबर के साथ आधार कार्ड के हिसाब से अपने नाम की डिटेल देनी होगी. इन सबके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इस डिटेल का वेरिफिकेशन किया जायेगा. आयकर विभाग के अनुसार, यदि आधार को पैने से जोड़ने की प्रक्रिया के दौरान सब कुछ सही मिलता है, तो आधार और पैन कार्ड का लिंक कंफर्म कर दिया जायेगा. अगर आधार कार्ड में लिखे गये नाम में किसी तरह की गलती है, तो इसके लिए आधार ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) देना भी जरूरी हो जायेगा.

गौरतलब है कि सरकार ने वित्त अधिनियम 2017 के तहत पैन और आधार को आपस में जोडना अनिवार्य कर दिया है. यह एक जुलाई 2017 से प्रभावी होगा.

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