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नये साल में घर बनाने वालों को तोहफा, कर्ज में छूट की घोषणा

Updated at : 31 Dec 2016 10:16 PM (IST)
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नये साल में घर बनाने वालों को तोहफा, कर्ज में छूट की घोषणा

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नये साल में मकान के लिए कर्ज लेने वालों को चार प्रतिशत तक की ब्याज सब्सिडी देने की आज घोषणा की. इस पहल का मकसद नोटबंदी के बाद गांवों और शहरों में आवास क्षेत्र को गति देना है.नये साल की पूर्व संध्या पर […]

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नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नये साल में मकान के लिए कर्ज लेने वालों को चार प्रतिशत तक की ब्याज सब्सिडी देने की आज घोषणा की. इस पहल का मकसद नोटबंदी के बाद गांवों और शहरों में आवास क्षेत्र को गति देना है.नये साल की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 33 प्रतिशत और मकान बनाये जाएंगे.इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में नौ लाख रुपये तक के आवास ऋण पर चार प्रतिशत तथा 12 लाख रुपये तक के कर्ज पर तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलेगी. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में दो लाख रुपये तक के आवास ऋण पर तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलेगी.

उन्होंने कहा, ‘‘आजादी के इतने साल बाद भी लाखों गरीबों के पास अपना मकान नहीं है. जब अर्थव्यवस्था में कालाधन बढ़ता है तो मकान यहां तक कि मध्यमवर्ग की पहुंच से भी दूर हो जाता है. सरकार ने गरीबों, नव-मध्यमवर्ग तथा मध्यमवर्ग के लिये मकान सुनिश्चित करने के लिए कई बडे फैसले किये हैं.” उन्होंने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में गरीब तथा मध्यमवर्ग के लिये मकान सुनिश्चत करने के लिये उठाये गये कदमों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यम आय की दो श्रेणी बनायी गयी है.

मोदी ने कहा, ‘‘वर्ष 2017 में नौ लाख रुपये तक के कर्ज पर चार प्रतिशत की ब्याज सहायता मिलेगी। वहीं 12 लाख रुपये तक के कर्ज पर ब्याज दर में तीन प्रतिशत ब्याज सहायता मिलेगी.” उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिये बनाये जा रहे मकानों की संख्या में 33 प्रतिशत वृद्धि की जा रही है. प्रधानमंत्री ने आगे कहा, ‘‘इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में नव-मध्यम वर्ग तथा मध्यम वर्ग के लिये अन्य योजना बनायी जा रही है. नये मकान या उसमें कमरा बढाने या उसके विस्तार के लिये दो लाख रपये तक के कर्ज पर तीन प्रतिशत ब्याज छूट मिलेगी.’

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