19.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

7th Pay Commission News : सेवा के दौरान मृत्यु होने पर लाभ के लिए NPS या OPS का कर्मचारी कर सकते हैं चुनाव, ये हैं लाभ…

7th Pay Commission Latest News : केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन योजना या एनपीएस के तहत संचित पेंशन कोष से लाभ चुनने का विकल्प दिया है. यह लाभ कर्मचारियों को सेवा के दौरान उनकी मृत्यु की स्थिति में दिया गया है, हालांकि मृतक सरकारी कर्मचारी का परिवार इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सकता है.

7th Pay Commission Latest News : केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब पुरानी पेंशन योजना या एनपीएस के तहत संचित पेंशन कोष से लाभ चुनने का विकल्प दिया है. यह लाभ कर्मचारियों को सेवा के दौरान उनकी मृत्यु की स्थिति में दिया गया है, हालांकि मृतक सरकारी कर्मचारी का परिवार इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सकता है.

financialexpress की खबर के अनुसार यदि केंद्र सरकार का कर्मचारी अपना विकल्प प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो सेवा के पहले 15 वर्षों के लिए पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ का विकल्प उपलब्ध है. इसके बाद का विकल्प एनपीएस के तहत होगा.

वर्तमान में पुरानी पेंशन योजना का विकल्प मार्च 2024 तक लागू है, भले ही सरकारी कर्मचारी ने 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो. सीसीएस रूल, 2021 की अधिसूचना 30 मार्च 2021 को निकाली गयी थी.

सीसीएस नियम, 2021 के नियम 10 में कहा गया है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, सरकारी सेवा में शामिल होने के समय, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म 1 में एक विकल्प का प्रयोग करेगा या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के तहत उनकी मृत्यु या अक्षमता के कारण बोर्डिंग या अमान्यता पर सेवानिवृत्ति की स्थिति में.

इस नियम के अनुसार, सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही सरकारी सेवा में हैं और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द फॉर्म 2 के विकल्प का प्रयोग करना होगा.

Also Read: Haj-202l : लगातार दूसरे साल भी लगा हज पर प्रतिबंध, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने तमाम आवेदन रद्द किये

सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत सरकारी कर्मचारी ने अगर एनपीएस के तहत लाभ का विकल्प चुना है, तो परिवार को एनपीएस के तहत उसकी संचित पेंशन संपत्ति से लाभ मिलेगा. जिसमें डेथ ग्रेज्युटी, लीव इनकैशमेंट, सीजीएचएस सुविधाएं और CGEGIS की सुविधाएं शामिल हैं.

Posted By : Rajneesh Anand

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel