केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जनवरी 2020 से जून 2021 डीए में कटौती के दौरान सेवानिवृत हुए केंद्रीय कर्मचारियों के ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की गणना से संबंधित विवरण जारी किया है.केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता को 1 जुलाई से 17 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया था. कोरोना संक्रमण के दौरान केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों के डीए पर रोक लगा दी गयी थी. जब से रोक लगी उसके बाद से लगातार कर्मचारी इस इंतजार में थे उनके वेतन में की जा रही कटौती कब खत्म होगी.
इनके डीए में कटौती पिछले साल जनवरी 2020 से जून 2021 तक की गयी थी. कोरोना संक्रमण की महामारी के कारण लगी रोक के बाद जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच डीए दर को लेकर कई तरह के सवाल थे. इनके मन में सवाल था कि आखिर के सेवानिवृत्ति लाभों जैसे ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की गणना कैसे लागू होगी.
केंद्रीय कर्मचारियों के ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की गणना से संबंधित जारी विवरण में वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महंगाई भत्ते (डीए) की राशि, ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की गणना कैसे की जायेगी.
इसमें स्पष्ट तौर पर बताय गया है कि इस अवदि में महंगाई भत्ते की दर बेसिक सैलरी की 17 प्रतिशत ही रहेगी. जुलाई में घोषित अतिरिक्त 11% डीए का ब्रेकअप जनवरी 2020 से 30 जून 2020 के लिए 4%, जुलाई से 31 दिसंबर, 2020 के लिए 4% और जनवरी से 30 जून, 2021 के लिए 3% है. यानि कुल मिलाकर महंगाई भत्ता 28 परसेंट कर दिया गया है.
ऐसे में सेवानिवृत हुए कर्मचारी इस तरह अपनी गणना कर सकते हैं. 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2020 के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए डीए की दर मूल वेतन का 21% है. इसी तरह 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 – मूल वेतन का 24% होगा. इसी तरह 1 जनवरी 2021 से 30 मई 2021 – मूल वेतन का 28% होगा. इसी गणना को लेकर लोगों के मन में सवाल थे.