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5000 रुपये जुर्माने से बचला है तो आज रात 12 बजे तक भरे आइटी रिटर्न

नयी दिल्‍ली : आयकर दातातों को रियायत देते हुए वित्त मंत्रालय ने आयकर जमा करने की तिथि 31 अगस्‍त से बढ़ाकर 7 सितंबर तक कर दी थी. आज सोमवार को आईटी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है. आज रात 12 बजे तक ई फाइलिंग के माध्‍यम से आईटी रिटर्न भरा जा सकता है. 31 अगस्‍त […]

नयी दिल्‍ली : आयकर दातातों को रियायत देते हुए वित्त मंत्रालय ने आयकर जमा करने की तिथि 31 अगस्‍त से बढ़ाकर 7 सितंबर तक कर दी थी. आज सोमवार को आईटी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है. आज रात 12 बजे तक ई फाइलिंग के माध्‍यम से आईटी रिटर्न भरा जा सकता है. 31 अगस्‍त को ही सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख एक सप्ताह के लिये बढाकर सात सितंबर कर दी थी. वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया था, ‘आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि सात सितंबर तक के लिये बढा दी गयी है.’ पहले यह तारीख 31 अगस्त थी.

इससे पहले सरकार ने केवल गुजरात के लोगों के लिये आयकर रिटर्न भरने की तारीख सात सितंबर तक के लिये बढायी थी. राज्य में पटेल समुदाय को आरक्षण देने की मांग को लेकर आंदोलन से आम जनजीवन प्रभावित होने के कारण आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढायी गयी. इससे पहले भी सरकार ने निर्धारित तिथि से बढ़ाकर आयकर जमा करने की तिथि 31 अगस्‍त तक की थी. आइटीआर-2 व आइटीआर-2ए केवल तीन पन्ने का होगा जबकि अन्य ब्यौरा अनुसूचियों के तहत देने होंगे.

नया आइटीआर-2ए फार्म ऐसे व्यक्ति या अविभाजित हिंदू परिवार (एचयूएफ) के लिए है जिसकों कोई पूंजीगत लाभ, कारोबार या पेशेवर आय नहीं होती है और जिसके पास कोई विदेशी आय या सम्पत्ति नहीं है. वेतनभोगी कर्मचारियों या जिनकी कोई पेशेवर कारोबारी आय नहीं है उन्हें आइटीआर1 या आइटी 2 में रिटर्न हर साल 31 जुलाई तक भरना होता है. विदेश यात्राओं का ब्यौरा देने संबंधी विवादास्पद प्रावधान के बारे में बयान में कहा गया है कि करदाता को केवल अपना पासपोर्ट नंबर देना होगा. इसके अनुसार, विदेश यात्राओं के ब्यौरे के संबंध में, अब प्रस्ताव किया गया है कि फार्म आइटीआर-2 व आइटीआर-2ए में केवल पासपोर्ट नंबर (अगर हो) देना होगा. विदेश यात्राओं व खर्च का ब्यौरा देने की जरुरत नहीं होगी.

आज रिटर्न भरने से जो लोग चूक जाते हैं, वे 31 मार्च 2016 तक टैक्‍स की राशि पर निर्धारित ब्‍याज के साथ रिटर्न भर सकते हैं. परंतु अगर कोई करदाता 31 मार्च 2016 तक भी रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उसके बाद उसे ब्‍याज के साथ-साथ 5000 रुपये कर पेनाल्‍टी भी चुकानी पड़ेगी. टैक्‍स नहीं भरने वाले करदाता पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है. इसके तहत टैक्‍स चोरी करने के अपराध में 2 से तीन साल की जेल भी हो सकती है. साथ ही सरकार पेनाल्‍टी और ब्‍याज के साथ टैक्‍स की राशि भी वसूलेगी.

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