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टैक्स बचाना है तो इन 5 सरकारी बचत स्कीमों में कर लें निवेश, मिलेगा बंपर रिटर्न

Tax Saving Schemes: अगर आप अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं, तो 5 सरकारी योजनाएं आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती हैं. इन योजनाओं में निवेश करके न केवल आप टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि अपनी बचत को सुरक्षित और लाभदायक भी बना सकते हैं.

Tax Saving Schemes: अगर आप टैक्स बचाने की योजना बना रहे हैं, तो 31 मार्च 2025 से पहले निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन यह सुविधा केवल पुरानी टैक्स रीजीम में उपलब्ध है. अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम का चुनाव करते हैं, तो आप 5 सरकारी बचत स्कीमों में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको टैक्स छूट के साथ-साथ बेहतरीन रिटर्न भी मिलेगा.

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

टैक्स बचाने के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ एक बेहतरीन टैक्स-सेविंग स्कीम है. यह सिक्योर्ड और बंपर रिटर्न देने वाली बचत योजना है.

  • ब्याज दर: सरकार की ओर से प्रत्येक तिमाही पर 7.1% ब्याज दर दी जाती है.
  • न्यूनतम निवेश: 500 रुपये
  • अधिकतम निवेश: 1.5 लाख रुपये सालाना
  • लाभ: इस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स-फ्री होता है.

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

अगर आपकी 10 साल से कम उम्र की बेटी है, तो यह योजना आपके लिए सबसे अच्छी है.

  • ब्याज दर: 8.2% (पीपीएफ से अधिक)
  • न्यूनतम निवेश: 250 रुपये
  • अधिकतम निवेश: 1.5 लाख रुपये सालाना
  • लाभ: इस योजना में निवेश पर ब्याज पूरी तरह से टैक्स-फ्री है.

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC)

जो लोग बिना किसी जोखिम के सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए एनएससी एक अच्छा विकल्प है.

  • ब्याज दर: 7.7%
  • न्यूनतम निवेश: 1,000 रुपये
  • अवधि: 5 साल
  • लाभ: इस योजना में निवेश पर सेक्शन 80सी के तहत छूट मिलती है.

सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS)

वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सबसे अच्छा सुरक्षित निवेश विकल्प है.

  • ब्याज दर: 8.2%
  • न्यूनतम निवेश: 1,000 रुपये
  • अधिकतम निवेश: 30 लाख रुपये
  • लॉक-इन पीरियड: 5 साल
  • लाभ: निवेश पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है.

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टैक्स-सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)

बैंक में 5 साल की अवधि का फिक्स्ड डिपॉजिट कराने से टैक्स-सेविंग का लाभ मिलता है.

  • ब्याज दर: बैंक के अनुसार अलग-अलग
  • न्यूनतम निवेश: बैंक की शर्तों के अनुसार
  • लॉक-इन पीरियड: 5 साल
  • लाभ: निवेश की गई राशि पर 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है, लेकिन ब्याज पर टैक्स लगता है.

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