बजट सत्र में उपभोक्ता अधिनियम में संशोधन की होगी कोशिश : रामविलास
Updated at : 10 Jan 2015 12:53 PM (IST)
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कोच्चि : उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि संसद के आगामी बजट सत्र में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 को अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए इसमें नए संशोधन लाए जा सकते हैं. पासवान ने यहां कल शाम संवाददाताओं से कहा, सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को संशोधित करने के लिए प्रस्ताव दे […]
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कोच्चि : उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि संसद के आगामी बजट सत्र में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 को अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए इसमें नए संशोधन लाए जा सकते हैं.
पासवान ने यहां कल शाम संवाददाताओं से कहा, सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को संशोधित करने के लिए प्रस्ताव दे रही है क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं जिनकी वजह से हम उपभोक्ता कानून को अधिक शक्ति देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि मामले को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और उम्मीद की जाती है कि इस साल नया कानून अमल में आ जाएगा.
केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमने राज्य सरकारों को भी लिखा है. अगर सहमति बनती है इसे इसी साल पारित किया जा सकता है. उपभोक्ता हित संरक्षण प्राधिकरण की योजना बनाई जा रही है जिसके दंड देने की शक्ति प्रदान की जाएगी. यह प्राधिकरण स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रक्रियाएं शुरु कर सकता है.
पासवान ने कहा, हम प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं. हम चूक की कोई गुंजाइश नहीं छोडते हुए प्रक्रियाओं को आसान कराना चाहते हैं. उन्होंने कल यहां भारतीय खाद्य निगम, भारतीय मानक ब्यूरो और केंद्रीय भंडारण निगम के कामकाज की समीक्षा की.
मंत्री ने कहा, केंद्र ने राज्य के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया है जिसमें एफसीआइ के गोदामों की क्षमता को एक लाख मीट्रिक टन बढाने की मांग की गई है.
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