कोर्ट ने किंगफिशर एयरलाइंस की याचिका पर विचार से इंकार किया
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 02 Sep 2014 2:49 PM
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने किंगफिशर एयरलाइंस मामले में आज सुनवाई से इनकार कर दिया है. एयरलाइंन ने कोर्ट में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत निदान समिति खिलाफ याचिका दायर की थी. न्यायालय ने कहा कि समिति पहले ही इस संबंध में आदेश दे चुका है ओर इसलिए किंगफिशर की याचिका निरर्थक हो गयी […]
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने किंगफिशर एयरलाइंस मामले में आज सुनवाई से इनकार कर दिया है. एयरलाइंन ने कोर्ट में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत निदान समिति खिलाफ याचिका दायर की थी. न्यायालय ने कहा कि समिति पहले ही इस संबंध में आदेश दे चुका है ओर इसलिए किंगफिशर की याचिका निरर्थक हो गयी है.
न्यायमूर्ति ए आर दवे और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की खंडपीठ ने कहा, आपका समस्या यह थी कि शिकायत निदान समिति को इस मामले में फैसला नहीं करना चाहिए लेकिन उन्होंने पहले ही इस पर फैसला कर लिया है. इसलिए आपकी याचिका निरर्थक हो गयी है.
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