IT डिपार्टमेंट का यूटर्न : अब प्रॉपर्टी के ज्वाइंट ऑनर सरल फॉर्म के जरिये दाखिल कर सकेंगे रिटर्न
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 09 Jan 2020 8:54 PM
नयी दिल्ली : आयकर विभाग ने अपने एक सप्ताह पुराने आदेश को वापस लेते हुए यूटर्न मारा है. विभाग ने एक सप्ताह पहले यानी तीन जनवरी को संयुक्त स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों के व्यक्तिगत करदाताओं और एक साल में एक लाख रुपये का बिजली का बिल अदा करने या विदेश यात्रा पर साल के दौरान […]
नयी दिल्ली : आयकर विभाग ने अपने एक सप्ताह पुराने आदेश को वापस लेते हुए यूटर्न मारा है. विभाग ने एक सप्ताह पहले यानी तीन जनवरी को संयुक्त स्वामित्व वाली आवासीय संपत्तियों के व्यक्तिगत करदाताओं और एक साल में एक लाख रुपये का बिजली का बिल अदा करने या विदेश यात्रा पर साल के दौरान दो लाख रुपये खर्च करने वालों पर सरल फार्म के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने पर रोक लगाने का आदेश दिया था.
अब आयकर विभाग ने अपने नये आदेश में किसी एक आवासीय संपत्ति के संयुक्त मालिकों को सरल फॉर्म-एक (सहज) या फॉर्म-4 (सुगम) के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि इस अधिसूचना के बाद यह चिंता जतायी जा रही थी कि इन बदलावों से व्यक्तिगत करदाताओं को परेशानी होगी.
विभाग ने कहा कि इस मामले की समीक्षा के बाद यह फैसला किया गया है. विभाग के फैसले के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी आवासीय संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व है, उन्हें आईटीआर-1 या आईटीआर-4 के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जायेगी.
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