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ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को 27 जून तक रिमांड में भेजा

Updated at : 30 May 2019 5:10 PM (IST)
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ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को 27 जून तक रिमांड में भेजा

लंदन : ब्रिटेन की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की न्यायिक हिरासत की अवधि 27 जून तक के लिये बढ़ा दी. नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ कर्ज में 2 अरब डालर की धोखाधड़ी तथा मनी लांड्रिंग मामले में भारतीय कानून के हवाले किए जाने की […]

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लंदन : ब्रिटेन की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की न्यायिक हिरासत की अवधि 27 जून तक के लिये बढ़ा दी.

नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ कर्ज में 2 अरब डालर की धोखाधड़ी तथा मनी लांड्रिंग मामले में भारतीय कानून के हवाले किए जाने की भारतीय एजेंसियों की अर्जी को ब्रिटेन की अदालत में चुनौती दे रहा है.

लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेटी अदालत में इसी महीने पिछली सुनवाई के दौरान चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा आर्बुथनोट ने 48 वर्षीय मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद से वह दक्षिण-पश्चिम लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में है. जमानत पर निकलने का यह उसका तीसरा प्रयास था. उसे मामले में सुनवाई व्यवस्था के सिलसिले में मजिस्ट्रेट आर्बुथनोट के समक्ष पेश किया गया.

न्यायाधीश ने उसे 27 जून तक के लिये रिमांड में भेज दिया. न्यायाधीश ने भारत सरकार से 14 दिन के भीतर यह सूचना देने को कहा है कि उसे किस जेल में रखा जाएगा. मोदी को लंदन पुलिस ने प्रत्यर्पण वारंट पर लंदन के मेट्रो बैंक से गिरफ्तार किया था. वह उस समय 19 मार्च को एक नया बैंक खाता खोलने का प्रयास कर रहा था. तब से वह जेल में है.

इससे पहले, मामले में सुनवाई के दौरान अदालत को यह बताया गया कि साजिश कर पीएनबी के साथ गारंटी पत्रों के जरिये धोखाधड़ी के मामले में मोदी मुख्य लाभार्थी था. बाद में उसने अपराध के जरिये कमाई गयी राशि की मनी लांड्रिंग की.

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