Medicines ऑनलाइन बिक्री पर लगी रोक हटाने से हाईकोर्ट ने किया इनकार

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 08 Jan 2019 5:57 PM

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नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ऑनलाइफ फार्मेसी की ओर से दवाओं तथा नुस्खे वाली औषधियों की बिक्री पर स्थगन (स्टे ऑर्डर) को हटाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख छह फरवरी निर्धारित की गयी है और तब तक यह रोक बनी रहेगी. केंद्र सरकार की […]

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नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ऑनलाइफ फार्मेसी की ओर से दवाओं तथा नुस्खे वाली औषधियों की बिक्री पर स्थगन (स्टे ऑर्डर) को हटाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख छह फरवरी निर्धारित की गयी है और तब तक यह रोक बनी रहेगी. केंद्र सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि इस तरह की इकाइयों के लिए अभी नियम बनाये जाने हैं.

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन तथा न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने कहा कि सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में जिस मजबूती से अपनी बात रखी है. साथ ही, विभिन्न समितियों की रिपोर्टों तथा यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि सांविधिक नियम अभी बनाये जाने है. उन्होंने कहा कि हम अंतरिम आदेश में बदलाव नहीं करने जा रहे हैं. केंद्र के अधिवक्ता ने कहा कि सरकार इस बारे में नियम बना रही है.

सुनवाई के दौरान एक ऑनलाइन फार्मेसी ने अदालत को सूचित किया कि मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक को हटा दिया है. दवाओं की ऑनलाइन बिक्री करने वाली कंपनियों ने अदालत से दवाओं की आनलाइन बिक्री पर रोक हटाने की अपील करते हुए कहा कि उनके पास लाइसेंस है और वे किसी भी दवा की बिक्री गैर-कानूनी तरीके से नहीं करती हैं.

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