हैदराबाद हाईकोर्ट का आदेश : यूनिटेक को 660 करोड़ रुपये दे टीएसआईआईसी और तेलंगाना सरकार

Updated at : 26 Oct 2018 8:00 PM (IST)
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हैदराबाद हाईकोर्ट का आदेश : यूनिटेक को 660 करोड़ रुपये दे टीएसआईआईसी और तेलंगाना सरकार

हैदराबाद : हैदराबाद हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर को दिये एक फैसले में तेलंगाना सरकार और तेलंगाना राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा निगम (टीएसआईआईसी) को कहा है कि वे कर्ज में फंसी कंपनी यूनिटेक लिमिटेड को 660 करोड़ रुपये का भुगतान करें. अदालत ने 2008 की एक भूमि विकास परियोजना से जुड़े मामले में यह निर्देश […]

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हैदराबाद : हैदराबाद हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर को दिये एक फैसले में तेलंगाना सरकार और तेलंगाना राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा निगम (टीएसआईआईसी) को कहा है कि वे कर्ज में फंसी कंपनी यूनिटेक लिमिटेड को 660 करोड़ रुपये का भुगतान करें. अदालत ने 2008 की एक भूमि विकास परियोजना से जुड़े मामले में यह निर्देश दिया है.

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न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव ने 350 एकड़ जमीन के विकास से जुड़े मामले में यूनिटेक की याचिका पर यह निर्णय दिया है. कंपनी ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने जमीन उसे नहीं सौंपी और टीएसआईआईसी को 2007 एवं 2008 में दिये गये 165 करोड़ रुपये की मांग की. कंपनी ने इसके एवज में ब्याज की भी मांग की. अदालत ने कहा कि कंपनी को निर्णय की तिथि के चार सप्ताह के भीतर 660.55 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाये.

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