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अप्रैल 2020 से नहीं बिकेंगे बीएस-4 श्रेणी के वाहन, जानें कोर्ट ने क्या कहा

नयी दिल्ली : देशभर में बीएस-4 श्रेणी के वाहन अप्रैल 2020 से नहीं बिकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि देशभर में एक अप्रैल, 2020 से भारत स्टेज-4 (बीएस-4) श्रेणी के वाहन नहीं बेचे जाएंगे. भारत स्टेज उत्सर्जन मानक वे मानक हैं जो सरकार ने मोटर वाहनों से पर्यावरण में होने वाले प्रदूषक तत्वों […]

नयी दिल्ली : देशभर में बीएस-4 श्रेणी के वाहन अप्रैल 2020 से नहीं बिकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि देशभर में एक अप्रैल, 2020 से भारत स्टेज-4 (बीएस-4) श्रेणी के वाहन नहीं बेचे जाएंगे. भारत स्टेज उत्सर्जन मानक वे मानक हैं जो सरकार ने मोटर वाहनों से पर्यावरण में होने वाले प्रदूषक तत्वों के नियमन के लिए बनाए हैं.

भारत स्टेज-6 (या बीएस-6) उत्सर्जन नियम एक अप्रैल, 2020 से देशभर में प्रभावी हो जाएंगे. न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि उक्त तारीख से पूरे देश में बीएस-6 के अनुकूल वाहनों की ही बिक्री की जा सकेगी.

पीठ ने कहा कि और अधिक स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़ना वक्त की जरूरत है. बीएस-4 नियम अप्रैल 2017 से देशभर में लागू हैं. वर्ष 2016 में केंद्र ने घोषणा की थी कि देश में बीएस-5 नियमों को अपनाए बगैर ही 2020 तक बीएस-6 नियमों को लागू कर दिया जाएगा.

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