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अब दो लाख सालाना कमाने वाले भी ले सकेंगे 35 लाख तक का Home Loan

Updated at : 19 Jun 2018 8:32 PM (IST)
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अब दो लाख सालाना कमाने वाले भी ले सकेंगे 35 लाख तक का Home Loan

मुंबई : रिजर्व बैंक ने सस्ते मकानों के खरीदारों के लिए कर्ज सुविधा को और बेहतर बनाते हुए अब 35 लाख रुपये तक के कर्ज को प्राथमिक क्षेत्र के कर्ज की श्रेणी में शामिल कर दिया है. यह सुविधा 45 लाख रुपये तक की कीमत वाले मकानों के लिए उपलब्ध होगी. बैंकों से प्राथमिक क्षेत्र […]

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मुंबई : रिजर्व बैंक ने सस्ते मकानों के खरीदारों के लिए कर्ज सुविधा को और बेहतर बनाते हुए अब 35 लाख रुपये तक के कर्ज को प्राथमिक क्षेत्र के कर्ज की श्रेणी में शामिल कर दिया है. यह सुविधा 45 लाख रुपये तक की कीमत वाले मकानों के लिए उपलब्ध होगी. बैंकों से प्राथमिक क्षेत्र का कर्ज आमतौर पर दूसरे कर्जों के मुकाबले सस्ता होता है. इसके तहत अब सालाना दो से छह लाख की आमदनी करने वाले भी अपना घर बनाने के लिए आवास ऋण ले सकते हैं.

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रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके और निम्न आय वर्ग के लिए सस्ते आवास उपलब्ध कराने के प्रयासों को बढ़ावा देने के वास्ते आवास ऋण से जुड़े प्राथमिक क्षेत्र कर्ज के दिशा-निर्देशों को सस्ती आवास योजना के अनुरूप किया गया है. इसके लिए प्राथमिक क्षेत्र ऋण के तहत अवास ऋण सीमा पात्रता को महानगरों के लिए संशोधित कर 35 लाख रुपये और अन्य शहरों के लिए 25 लाख रुपये किया जायेगा.

हालांकि, इसके लिए शर्त रखी गई है कि 10 लाख और उससे अधिक आबादी वाले महानगरों में ऐसे मकानों की कुल कीमत 45 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. वहीं, दूसरे शहरों में सस्ती आवास योजना वाले इन मकानों का दाम 30 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए. तभी उन्हें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दायरे में ऋण सुविधा उपलब्ध होगी.

फिलहाल, व्यवस्था यह है कि महानगरों में 35 लाख रुपये और अन्य केंद्रों में 25 लाख रुपये मूल्य तक के मकानों को प्राथमिक क्षेत्र ऋण के दायरे में रखा जाता है और इनके लिए व्यक्तियों को क्रमश: 28 लाख रुपये और 20 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है. रिजर्व बैंक की 6 जून को जारी दूसरी द्वैमासिक मौद्रिक नीति के साथ विकास और नियामकीय नीतियों पर जारी वक्तव्य में इस संबंध में घोषणा की गयी है.

रिजर्व बैंक की अधिसूचना में आगे कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आवासीय परियोजनाओं में पात्रता के लिए पारिवारिक आमदनी की सीमा को मौजूदा दो लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दिया गया है. वहीं, निम्न आय वर्ग के लिए वार्षिक आमदनी की सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये कर दिया गया है. अधिसूचना में कहा गया है कि यह बदलाव प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिये गये आमदनी के मानदंडों के अनुरूप किया गया है.

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