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पिता-पुत्र ने मोदी सरकार की GST में लगायी सेंध, 287 करोड़ रुपये का लगाया चूना आैर फिर...

Updated at : 24 May 2018 5:03 PM (IST)
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पिता-पुत्र ने मोदी सरकार की GST में लगायी सेंध, 287 करोड़ रुपये का लगाया चूना आैर फिर...

नयी दिल्ली : पिछले साल एक जुलार्इ को वन कंट्री, वन टैक्स के रूप में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को लागू करने के बाद सरकार भले ही टैक्स चोरी पर लगाम लगाने का दावा कर रही हो, लेकिन देश के टैक्स चोरों ने इसमें भी सेंध लगाना शुरू कर दिया है. देश की राजधानी दिल्ली […]

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नयी दिल्ली : पिछले साल एक जुलार्इ को वन कंट्री, वन टैक्स के रूप में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को लागू करने के बाद सरकार भले ही टैक्स चोरी पर लगाम लगाने का दावा कर रही हो, लेकिन देश के टैक्स चोरों ने इसमें भी सेंध लगाना शुरू कर दिया है. देश की राजधानी दिल्ली में ही पिता-पुत्र ने सरकार के इस फूलप्रूफ टैक्स सिस्टम में सेंध लगाने का काम किया है. जीएसटी अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी में 287 करोड़ रुपये की कर चोरी में पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है. शाहदरा के इस पिता-पुत्र को 22 मई को गिरफ्तार किया गया.

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वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि माल का चालान जारी करने में धोखाधड़ी के आरोप में यह गिरफ्तारी की गयी है. केंद्रीय कर, जीएसटी दिल्ली आैर पूर्वी आयुक्तालय ने इन पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है. मंत्रालय ने कहा कि यह मामला जाली तरीके से इनपुट(साधन सामग्री) कर क्रेडिट के लिए चालान जारी करने से संबंधित है. इसमें तांबा उद्योग संबंधित करीब 287 करोड़ रुपये की कर चोरी की गयी.

बयान में कहा गया है कि कई स्थानों पर छापेमारी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज और प्रमाण जब्त किये गये. जांच में इस मामले में इन पिता-पुत्र की भूमिका सामने आयी. इन दोनों को सीजीएसजी कानून की धारा 69(1) के तहत गिरफ्तार किया गया है. इनमें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

सीजीएसटी कानून की धारा 132 के तहत वस्तु की आपूर्ति किये बिना चालान या बिल जारी करना और गलत तरीके से इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाया जाता है तथा इस तरह के मामले में शामिल कर की राशि यदि पांच करोड़ रुपये से अधिक है, तो यह गैर-जमानती अपराध है.

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