10.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

बेनामी संपत्ति मामला : 30 लाख रुपये से अधिक रजिस्ट्री के मामलों की जांच करेगा आयकर विभाग

नयी दिल्ली : आयकर विभाग बेनामी संपत्ति रोधी कानून के प्रावधानों के तहत 30 लाख रुपये से अधिक संपत्ति की रजिस्ट्री के मामलों में कर ब्यौरे का मिलान कर रहा है. यह कार्रवार्इ अवैध संपत्तिधारकों के खिलाफ कदमों को कड़ा किये जाने के तहत की जा रही है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन […]

नयी दिल्ली : आयकर विभाग बेनामी संपत्ति रोधी कानून के प्रावधानों के तहत 30 लाख रुपये से अधिक संपत्ति की रजिस्ट्री के मामलों में कर ब्यौरे का मिलान कर रहा है. यह कार्रवार्इ अवैध संपत्तिधारकों के खिलाफ कदमों को कड़ा किये जाने के तहत की जा रही है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्र ने कहा कि कर अधिकारी उन मुखौटा कंपनियों व उनके निदेशकों की भी जांच कर रहे हैं, जिन्हें सरकार ने कालेधन के खिलाफ अभियान के तहत हाल ही प्रतिबंधित किया है.

इसे भी पढ़ेंः बेनामी संपत्ति मामला : ED के सामने पेश हुए तेजस्वी, 9 घंटे चली पूछताछ

चंद्र ने कहा कि कर अधिकारियों ने अब तक 621 संपत्तियों को कुर्क किया है, जिनमें कुछ बैंक खाते शामिल हैं. ये मामले कुल मिलाकर लगभग 1800 करोड़ रुपये की राशि से जुड़े हैं, जिनकी जांच बेनामी सौदा कानून के तहत की जा रही है. उन्होंने कहा कि हम उन सभी माध्यमों को नष्ट कर देंगे, जिनका इस्तेमाल कालेधन को सफेद बनाने के लिए होता है. इसमें मुखौटा कंपनियां भी शामिल हैं.

इसके साथ ही, विभाग उन सभी संपत्तियों में आयकर कर ब्यौरे का मिलान कर रहा है, जिनका पंजीयन मूल्य 30 लाख रुपये से अधिक है. चंद्र ने कहा कि अगर इन मामलों में आयकर ब्यौरा गलत या संदिग्ध पाया जाता है, तो उचित कार्रवार्इ बेनामी कानून के तहत की जायेगी.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel