नयी दिल्ली: कारों की बिक्री बढ़ाने के लिए छूट का आॅफर देना हुंडर्इ को भारी पड़ गया. कारों की बिक्री के लिए दिये जाने वाली छूट को लेकर अब उसे 87 करोड़ रुपये का जुर्माना भरना होगा. हुंडर्इ मोटर इंडिया पर 87 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने कारों की बिक्री पर छूट देने के मामले में कारोबार में अनुचित व्यवहार अपनाने के लिए यह जुर्माना लगाया है. इस जुर्माने के साथ ही कंपनी से कहा गया है कि वह इस तरह की व्यापार व्यवहार विरोधी गतिविधियों से दूर रहे.
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कंपनी पर आरोप है कि उसने छूट नियंत्रण प्रणाली अपनायी, जिसमें डीलरों को अधिकतम अनुमति योग्य छूट ही देने की अनुमति है. डीलर एक तय या सुझाई रेंज से अधिक छूट नहीं दे सकते. उसकी यह योजना रीसेल कीमतों को एक स्तर पर बनाए रखने के लिए थी. आयोग ने कार कंपनी पर 87 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. राशि के हिसाब से देखा जाये, तो यह 2013-14 से बीते तीन साल के दौरान कंपनी के औसत कारोबार का लगभग 0.3 प्रतिशत है. आयोग ने कहा है कि कंपनी ने डीलरों के साथ व्यवस्था के तहत प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन किया. आयोग का कहना है कि कंपनी ने अपने डीलरों से कहा कि वे उसके द्वारा बताये गये लुब्रिकेंट व तेल का ही इस्तेमाल करें.
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