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Corona के बढ़ते मामलों पर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, जानिए कहां लगी पाबंदियां और कहां रहेगी छूट

Updated at : 04 Jan 2022 9:57 PM (IST)
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Corona के बढ़ते मामलों पर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, जानिए कहां लगी पाबंदियां और कहां रहेगी छूट

Night Curfew in Bihar कोरोना के देश भर में बढ़ते मामलों के बीच बिहार में भी संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज हो रही है. इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज देर शाम बिहार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक संपन्न हुई.

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Night Curfew in Bihar कोरोना के देश भर में बढ़ते मामलों के बीच बिहार में भी संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज हो रही है. पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार में कोरोना के नये संक्रमितों की संख्या में करीब ढाई गुनी वृद्धि दर्ज की गयी है. दरअसल, राज्य में सोमवार को संक्रमितों की संख्या 344 थी, जो मंगलवार को बढ़कर अब 893 तक पहुंच गयी है.

इन सबके बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज देर शाम बिहार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक संपन्न हुई. बैठक में सूबे में कोरोना की स्थिति को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. जिसके बाद रात्रि कर्फ्यू समेत अन्य कई पाबंदियों को लागू करने का निर्णय लिया गया.

क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए निर्णयों पर एक नजर…

– पूरे राज्य में छह से 21 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा जायेगा.

– सभी दुकानें रात आठ बजे तक ही खुलेंगी.

– सीएम का जनता का दरबार 21 जनवरी तक बंद रहेगा.

– समाज सुधार अभियान के तहत सभी कार्यक्रम स्थगित रहेंगे.

– स्कूलों में आठवीं तक की कक्षाएं 21 जनवरी तक बंद रहेंगी.

– नौवीं से 12वीं तक क्लास आधी क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी. ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे.

– कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे.

– मंदिर, जिम और पार्क को भी पूरी तरह 21 जनवरी तक बंद कर दिया गया है.

– सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे. किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा.

– रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे.

– शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी.

– सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी. परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी.

– शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेंगे.

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