बिहार निकाय चुनाव: भागलपुर में 395 केंद्रों पर वोटिंग कल, जानें कहां लागू रहेगी धारा 144, कहां लगी रोक..

Updated at : 27 Dec 2022 8:37 AM (IST)
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बिहार निकाय चुनाव: भागलपुर में 395 केंद्रों पर वोटिंग कल, जानें कहां लागू रहेगी धारा 144, कहां लगी रोक..

Bihar Nagar Nikay Chunav: भागलपुर में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का शोर थम चुका है. प्रत्याशी अब डोर टू डोर कैम्पेन कर रहे हैं. 395 मतदान केंद्रों पर 356903 मतदाता बुधवार को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और नगर सरकार चुनेंगे. जानिये भागलपुर में क्या है तैयारी...

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Bihar Nagar Nikay Chunav: नगरपालिका चुनाव को लेकर भागलपुर में दूसरे चरण का मतदान बुधवार को होगा. इसे लेकर प्रत्याशियों द्वारा किये जा रहे प्रचार-प्रसार सोमवार को थम गया. दूसरे चरण का मतदान भागलपुर नगर निगम और सबौर व हबीबपुर नगर पंचायत के पार्षद, उपमुख्य पार्षद व मुख्य पार्षद के पदों का चुनाव होगा. इन तीनों नगर निकायों में 395 मतदान केंद्र बनाये गये हैं और यहां मतदाताओं की संख्या 356903 है.

सुबह सात बजे शुरू हो जायेगा मतदान

मतदान सुबह सात बजे शुरू हो जायेगा और पांच बजे तक जारी रहेगा. सुबह नौ बजे से मतदान का प्रतिशत जारी होने लगेगा और प्रत्येक दो घंटे पर जारी होगा. चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त आदेश जारी किया है. सोमवार को जिला स्कूल में नगर निगम के मतदानकर्मियों और सबौर व हबीबपुर नगर पंचायत के मतदानकर्मियों को बीएयू स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल से मतदान केंद्र के लिए रवाना किया गया.

इवीएम में तकनीकी समस्या आने की स्थिति में…

सुपर जोनल दंडाधिकारियों, जोनल दंडाधिकारियों, सेक्टर दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती कर दी गयी है. ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही को आयोग द्वारा काफी गंभीरता से लिये जाने की चेतावनी दी गयी है. वार्डवार सुरक्षित इवीएम के लिए कलस्टर स्थल का चयन किया गया है, किसी भी मतदान केंद्र पर इवीएम में तकनीकी समस्या आने की स्थिति में प्रत्येक कलस्टर स्थल कर्मी पहुंचेंगे और इवीएम बदलने की कार्रवाई करेंगे. मंगलवार को संबंधित पदाधिकारी अपने क्षेत्र का भ्रमण कर विधि-व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेंगे. मंगलवार को ही सभी मतदान दल व गश्ती दल अपने-अपने मतदान केंद्र पर पहुंच जायेंगे.

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वाहनों के परिचालन पर रहेगी रोक, धारा 144 रहेगी लागू

स्वच्छ, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि वाहनों के परिचालन, शस्त्र लेकर चलने और शस्त्र के प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी. इसका कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है. निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक संबंधित प्रखंड के निर्वाचन क्षेत्र में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है.

मतदाताओं को डराना पड़ेगा भारी

मतदाताओं के साथ उनके क्षेत्र में किसी प्रकार की डराने व चमकाने की घटना न हो. विशेषकर कमजोर वर्ग के मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. इसकी जिम्मेदारी सेक्टर दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों को दी गयी है. मतदान के एक दिन पूर्व अपने क्षेत्र में पहुंच कर वे इस बात से आश्वस्त हो लेंगे कि किसी मतदाता को डराया-धमकाया नहीं जा रहा है. किसी प्रकार की अशांति की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई होगी.

पोल्ड इवीएम पहुंचायी जायेगी बीएयू, 20 को मतगणना

मतदान के बाद सभी मतदान केंद्रों से पोल्ड इवीएम सुरक्षित रूप से सबौर के बीएयू कैंपस स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल में बनाये गये बज्रगृह में पहुंचायी जायेगी. यहां 30 दिसंबर को मतगणना होगी. क्षेत्र भ्रमण के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाये जाने पर सेक्टर दंडाधिकारी अविलंब संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करायेंगे.

नियंत्रण कक्ष

  • जिलास्तरीय : 0641-2402871

  • सदर अनुमंडल : 0641-2402082

नगर निकाय : मतदान केंद्र : मतदाता

  • नगर निगम : 367 : 337321

  • सबौर : 13 : 9576

  • हबीबपुर : 15 : 10006

Posted By: Thakur Shaktilochan

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