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बिहार: 7वें चरण के शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर लगी मुहर, लाखों पदों पर होगी बहाली, जानें क्या हुए बड़े बदलाव

Bihar Cabinet Meeting: बिहार कैबिनेट की बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को किया गया. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंड़ों पर मोहर लगी है. बैठक में उपमुख्मंत्री तेजस्वी यादव सहित अन्य नेता मौजूद थे.

Bihar Cabinet Meeting: बिहार कैबिनेट की बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को किया गया. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंड़ों पर मोहर लगी है. बैठक में उपमुख्मंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) सहित अन्य नेता मौजूद थे.

लाखों पदों पर होगी नियुक्ति

बिहार कैबिनेट की आज हुई बैठक में 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए नयी नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी गयी. बिहार में इस नियमावली के पास होने के बाद अब करीब 3 लाख पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी. इसके लिए अब जल्द ही विज्ञापन जारी होगा. बताया जाता है कि नयी नियमावली में कई बदलाव किये गये हैं. अब सभी विषयों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही अब सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियोजन ईकाई को खत्म कर दिया है. अब शिक्षकों की नियुक्ति आयोग के माध्यम से होगी. इसके लिए जल्द ही आयोग का गठन किया जायेगा. अब जिला या प्रखंड स्तर पर नियोजन ईकाई का प्रावधान नहीं रहा. नयी नियमावली में तीन परीक्षाओं का प्रावधान किया गया है. तीनों परीक्षा पास करने के बाद शिक्षक पूर्ण रूप से राजपत्रितर्ग्मचारी के कैडर में आ जायेंगे. इस प्रावधान से नियोजित शिक्षकों के सरकारी शिक्षक बनाने की पुरानी मांग भी पूरी हो गयी है.

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9222 नियोजन इकाइयां की जगह अब केवल 38

कैबिनेट सूत्रों के अनुसार बिहार कैबिनेट ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवाशर्त नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी है. शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से केंद्रीयकृत एवं निष्पक्ष आयोग से कराने की रूपरेखा तैयार की गयी है. इस नियमावली में शिक्षक नियोजन का अधिकार पंचायतों व नगर निकायों से वापस ले लिया गया है. पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत  9222 नियोजन इकाइयां थीं, जबकि नयी नियमावली में नियोजन इकाइयों की संख्या जिलों की संख्या के बराबर अर्थात 38 रह जाएगी. सरकार नियुक्ति के लिए आयोग बनायेगी. अब अभ्यर्थियों को उसी आयोग में केवल एक आवेदन करना होगा. इसी में वे स्कूलों में पदस्थापन का विकल्प रखेंगे, जबकि पहले एक अभ्यर्थी कई नियोजन इकाइयों में आवेदन करने को मजबूर होता था.

मेधा सूची बनाने की प्रक्रिया में नहीं हुआ है कोई बदलाव 

सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 में कई महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 बनाई है. नयी नियमावली में शिक्षकों के ट्रांसफर का भी प्रावधान किया गया है. वहीं महिलाओं के लिए 50 परसेंट आरक्षण का प्रावधान किया गया है. पुरानी नियुक्ति नियमावली में मेधा अंक की गणना नियोजन इकाई द्वारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत एवं पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर होती थी. नई नियमावली में भी लगभग वही व्यवस्था बनी रहेगी और मेधा अंक के आधार पर आयोग द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा.


राज्यकर्मियों को मिला 4 फीसदी महंगाई भत्ता

शिक्षक बहाली नियमावली के गठन के बाद बिहार सरकार के नियंत्रण में विद्यालय अध्यापक का एक नया संवर्ग गठन होगा. यह संवर्ग राज्य कर्मी का होगा. यानि शिक्षक अब राज्यकर्मी होंगे. इसके अलावे वर्तमान में पंचायती राज्य संस्था एवं नगर निकाय अंतर्गत नियुक्त कर्मी भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से राज्य कर्मी के इस नए संवर्ग में नियुक्त हो सकेंगे. इसके अलावा बिहार सरकार के कर्मियों के लिए खुशखबरी है. वेतन एवं पेंशन प्राप्त कर रहे हैं लोगों को 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से 38 फ़ीसदी की जगह 42 फिर भी महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी गई है. नीतीश कैबिनेट ने आज इस पर मुहर लगा दी.

शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर मुहर का लंबे समय से चल रहा था इंतजार

बिहार सरकार के द्वारा करीब तीन लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है. इसके लिए शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर के द्वारा नयी नियमावली को मंजूरी दे दी गयी थी. मगर इसके बाद तुरंत हुई कैबिनेट की बैठक में इस नियमावली को इसलिए नहीं लाया जा सका क्योंकि इसपर वित्त विभाग की मंजूरी नहीं मिली थी. हालांकि, वित्त विभाग के नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद, दो बार कैबिनेट की बैठक हो चुकी. मगर इसमें उसे स्थान नहीं मिला. ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों में घोर निराशा और आक्रोश है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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