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New IT Rules का असर, गूगल ने 61 हजार से ज्यादा कंटेंट पर लिया एक्शन

Updated at : 02 Jan 2022 12:19 PM (IST)
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New IT Rules का असर, गूगल ने 61 हजार से ज्यादा कंटेंट पर लिया एक्शन

New IT Rules: गूगल ने कहा, इनमें से कुछ शिकायतें बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित थीं, जबकि दूसरी शिकायतों में मानहानि जैसे आधार पर सामग्रियों को हटाने के लिए कहा गया था.

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Google Compliance Report: तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल को नवंबर में उपयोगकर्ताओं से 26,087 शिकायतें मिलीं, जिनके आधार पर 61,114 सामग्रियों (कंटेंट) को हटा दिया गया. कंपनी ने अपनी मासिक पारदर्शिता रिपोर्ट में यह जानकारी दी है.

गूगल ने उपयोगकर्ताओं की शिकायत के अलावा स्वचालित पहचान के आधार पर भी नवंबर 2021 में 3,75,468 सामग्रियों को हटाया. कंपनी ने बताया कि उसे नवंबर में भारत में स्थित व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं से 24,569 शिकायतें मिलीं. इन शिकायतों के आधार पर कंपनी ने अपने मंच से 48,594 सामग्रियों तथा खुद से 3,84,509 सामग्रियों को हटाया.

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अमेरिका स्थित कंपनी ने 26 मई को लागू भारत के आईटी नियमों के अनुपालन के तहत ये जानकारी दी है. गूगल ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि नवंबर के महीने (1-30 नवंबर, 2021) में अपने तंत्र के जरिये भारत में व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं से 26,087 शिकायतें प्राप्त हुई और इन शिकायतों के आधार पर सामग्रियों को हटाने की कार्रवाई की संख्या 61,114 थी.

गूगल ने कहा, इनमें से कुछ शिकायतें बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित थीं, जबकि दूसरी शिकायतों में मानहानि जैसे आधार पर सामग्रियों को हटाने के लिए कहा गया था. जब हमें अपने प्लैटफॉर्म पर सामग्री के बारे में शिकायतें मिलती हैं, तो हम उनका सावधानीपूर्वक आकलन करते हैं. इस दौरान कॉपीराइट (60,387), ट्रेडमार्क (535), धोखाधड़ी (131) और अदालती आदेश (56) के अलावा आपत्तिजनक यौन सामग्री (5) को भी हटाया गया.

नये आईटी नियम

देश में नये आईटी नियम 25 मई, 2021 से अस्तित्व में आये हैं. इनके तहत सोशल मीडिया कंपनियों के लिए यूजर्स की शिकायतों के निपटान के लिए शिकायत समाधान प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य है. नये आईटी नियमों के तहत 50 लाख यूजर्स वाली बड़ी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को ग्रीवांस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और चीफ कम्पलायंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी. इन पदों पर नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी भारत के निवासी होने चाहिए. नियमों का पालन नहीं करने पर सोशल मीडिया कंपनियों पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है.(इनपुट:भाषा)

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