बिहार में 2022 से बिना अनुमति नहीं चलेंगे प्रारंभिक निजी स्कूल, ऑनलाइन आवेदन की तिथि तय
Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 28 Jul 2021 11:19 AM
शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2022 से प्रदेश में बिना मंजूरी के निजी प्रारंभिक विद्यालय संचालित नहीं किये जा सकेंगे. निजी प्रारंभिक विद्यालयों को अनुमति लेने को ऑन लाइन आवेदन करने के लिए 30 सितंबर तक की तिथि निर्धारित की गयी है.
पटना. शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2022 से प्रदेश में बिना मंजूरी के निजी प्रारंभिक विद्यालय संचालित नहीं किये जा सकेंगे. निजी प्रारंभिक विद्यालयों को अनुमति लेने को ऑन लाइन आवेदन करने के लिए 30 सितंबर तक की तिथि निर्धारित की गयी है. विशेष बात यह होगी कि जनवरी 2022 में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी आवेदनार्थी स्कूलों को एक साथ क्यूआर कोड युक्त प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करेंगे.
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक ऑन लाइन आवेदन करने से लेकर प्रस्वीकृति तक की समूची प्रक्रिया बिहार सरकार की तरफ से हाल ही विकसित किये गये ई-संबंधन पोर्टल के मार्फत की जायेगी. यह पोर्टल हाल ही में लांच किया गया है. नयी व्यवस्था के तहत पूर्व से प्रस्वीकृति प्राप्त निजी प्रारंभिक विद्यालयों से ऑन लाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कराये जायेंगे. यह कवायद भी 30 सितंबर तक पूरी करनी होगी.
पूर्व से प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालयों को नये सिरे से 31 दिसंबर 2021 तक प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र जारी कर दिये जायेंगे. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पहले की व्यवस्था के तहत प्राप्त लंबित आवेदनों पर अब कोई ऑफ लाइन कार्यवाही नहीं की जायेगी. ऐसे विद्यालयों की प्रस्वीकृति के लिए ऑन लाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए संबंधित निजी विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष या व्यवस्थापक को निर्देशित किया जाये.
विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान मंगलवार को गैरसरकारी संकल्प के माध्यम से परिषद सदस्यों ने कई सवाल उठाये. परिषद सदस्य डॉ संजीव कुमार सिंह के सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि अभी भी शिक्षा माफियाओं का प्रभाव है. कई जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव के बावजूद संस्थानों की मान्यता ले ली गयी है और छात्र परीक्षा किसी और सरकारी संस्थान से देते हैं. ऐसे संस्थानों पर सरकार कार्रवाई कर रही है.
मंत्री ने बताया कि राज्य के प्रत्येक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संस्थानों में कक्षा नौ, दस, 11 और 12 में छात्रों के नामांकन के लिए तीन सेक्शन होंगे और प्रत्येक सेक्शन में 40 छात्रों होंगे. उन्होंने कहा कि संबंधित संस्था के मांग तथा संस्था के आधारभूत संरचना और शिक्षक उपलब्धता के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विभागीय अनुमोदन करती है.
बिहार के सभी हाइस्कूलों व प्लस टू स्कूलों के साथ उत्क्रमित स्कूलों में भी एक माह के अंदर विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन हो जायेगा. शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में हरी भूषण ठाकुर बचोल के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. उन्होंने बताया कि पहले के सभी हाइस्कूलों व प्लस टू विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति गठित है. ऐसे में अब यह प्रावधान नव उत्क्रमित स्कूलों पर भी लागू होता है.
उन्होंने कहा कि जिन विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में विद्यालय प्रबंधन समितियों का गठन नहीं किया गया है वह इसकी लिखित सूचना उपलब्ध करा दें. विधानसभा में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन को लेकर कई सदस्यों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया. सदस्यों की मांग पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित परिपत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा.
Posted by Ashish Jha
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